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Electoral Bond Case: सुप्रीम कोर्ट का SBI को नोटिस, बॉन्ड नंबरों का खुलासा करने के निर्देश
Supreme Court: नेशनल डेस्क। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले (Electoral Bond Case) को लेकर शुक्रवार यानी आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई हुई। आज भी SBI को SC से फटकार लगी है और नोटिस जारी किया गया है। दरअसल, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर SC को सौंपे गए चुनावी बॉन्ड पर सीलबंद लिफाफे वापस करने की मांग की थी। निर्वाचन आयोग ने कहा कि हमने आपको जो सीलबंद रिकॉर्ड दिया है, उसकी कॉपी हमने नहीं रखी है। लिहाजा हमें वो खुलासे के लिए चाहिए। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए SC ने SBI से पूछा कि उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के नंबर्स क्यों जारी नहीं किए, जिनसे दानदाता और राजनीतिक पार्टियों के बीच का लिंक पता चल सके। सुप्रीम कोर्ट ने SBI से अब 18 मार्च तक मामले पर जवाब मांगा है।
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सुनवाई के दौरान सीजेआई ने क्या कहा………
सुनवाई के दौरान CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि ‘डाटा को स्कैन और डिजिटलीकरण किया जा रहा है, इसमें एक दिन का समय लग सकता है। जैसे ही पूरा डाटा स्कैन हो जाएगा, तो मूल डाटा को चुनाव आयोग को वापस कर दिया जाएगा।’ इसके बाद मुख्य न्यायाधीश ने पूछा कि SBI की तरफ से कौन पेश हुआ है? SBI ने बॉन्ड नंबर जारी नहीं किए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि SBI को चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी, उन्हें कैश करने वाले राजनीतिक दल की जानकारी, खरीदाता का नाम और चुनावी बॉन्ड खरीद की तारीख की पूरी जानकारी देनी थी, लेकिन SBI ने चुनावी बॉन्ड के यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर की जानकारी नहीं दी है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने SBI को नोटिस जारी कर इस मामले में जवाब मांगा है।