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हिमाचल में 12 नवंबर से 5 दिसंबर तक एग्जिट एवं ओपिनियन पोल पर रहेगा प्रतिबंध
शिमला। हिमाचल में विधानसभा चुनाव (Himachal Vidhan Sabha Election) का शोर बीते रोज ही थम गया है। अगले कल यानी शनिवार को प्रदेश भर में मतदान प्रक्रिया (Voting Process) होगी। ऐसे में चुनाव आयोग ने किसी तरह के एग्जिट एवं ओपिनियन पोल (Opinion Polls) पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध कल यानी 12 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर 2022 को सांय 5:30 बजे तक जारी जारी रहेगा। यह जानकारी निर्वाचन विभाग के एक प्रवक्ता ने शुक्रवार को दी। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए 12 नवंबर, 2022 को मतदान (Voting) के दिन सुबह 8 बजे से 5 दिसंबर, 2022 को सांय 5:30 बजे तक के बीच की अवधि के दौरान हिमाचल प्रदेश और गुजरात की विधानसभाओं के वर्तमान चुनावों के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल (Exit Polls) का आयोजन करने तथा चुनाव परिणाम का समाचार-पत्रों अथवा टीवी चैनलों के माध्यम से प्रकाशन अथवा प्रचार-प्रसार करने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा।
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भारत चुनाव आयोग द्वारा इस संबंध में जारी अधिसूचना (Notification) में कहा है कि कोई भी व्यक्ति कोई निर्गम मत सर्वेक्षण नहीं करेगा और किसी निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम का इस अवधि के दौरान प्रचार-प्रसार नहीं करेगा। अधिसूचना के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) (ख) के अधीन आम चुनावों में संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियम समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों के दौरान किसी भी प्रकार टीवी चैनल पर किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण (Poll Survey) के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा।