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ब्लैक फंगस की दवाओं पर टैक्स नहीं, कोविड वैक्सीन पर 5 फीसदी जारी रहेगा
जीएसटी काउंसिल ( GST Council) की 44 वीं बैठक में आज कई कड़े निर्णय लिए गए। इन फैसलों का असर सीधा आम आदमी पर पड़ने वाला है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ( Finance Minister Nirmala Sitharaman)ने बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि इस बैठक में ब्लैक फंगस (Black fungus)की दवाओं पर टैक्स खत्म करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा कोरोना से जुड़ी दवाओं और एंबुलेंस समेत उपकरणों पर भी टैक्स की दरों में कटौती का निर्णय लिया है। इस बैठक में कोविड वैक्सीन (Vaccine)पर 5 फीसदी जीएसटी जारी रखने का फैसला किया गया है। जीएसटी दरों में यह कटौती सिंतंबर तक लागू रहेगी।
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जीएसटी काउंसिल की बैठक में रोगियों के आने-जाने वाले में इस्तेमाल होने वाले वाहन यानी एंबुलेंस की दरों में कटौती की गई है। इस पर जीएसटी की दर कम कर से 12 फीसदी रखा है। अभी तक एंबुलेंस पर 28 फीसदी की दर से जीएसटी वसूला जा रहा है। ब्लैक फंगस के अलाज में Tocilizumab और ऐम्फोथेसिन -बी का इस्तेमाल होता है। इन में 5 फीसदी जीएसटी लगता है अब इस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा।
- – ऑक्सीमीटर पर 12 फीसदी से 5 फीसदी किया
- – हैंड सैनिटाइजर पर 18 फीसदी से 5 फीसदी किया।
- वेंटिलेटर पर 12 फीसदी से 5 फीसदी किया।
- रेमडेसिवीर पर 12 फीसदी से 5 फीसदी किया।
- मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन पर 2 फीसदी से 5 फीसदी किया।
- Bipap मशीन पर 12 फीसदी से 5 फीसदी किया।
- पल्स ऑक्सीमीटर पर 12 फीसदी से 5 फीसदी किया।
- ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर टैक्स की दर को 12 फीसदी से 5 फीसदी किया।
- इलेक्ट्रिक फर्नेसेज पर 12 फीसदी से 5 फीसदी किया।
- तापमान मापने वाले यंत्र पर 12 फीसदी से 5 फीसदी टैक्स किया।
- हाई-फ्लो नेजल कैनुला डिवाइस पर 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया।
- हेपरिन का दवा पर 12 फीसदी से 5 फीसदी किया।
- कोविड टेस्टिंग किट पर 12 के बजाय 5 फीसदी टैक्स किया।
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