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HC ने सनावर स्कूल को Online Classes के लिए अतिरिक्त शुल्क लेने से रोका
शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal Pradesh High Court) ने सोलन स्थित प्रतिष्ठित लॉरेंस स्कूल सनावर पर एक छात्र से फीस की बकाया विवादित राशि लेने पर रोक लगाने के आदेश पारित किए। बतौर रिपोर्ट्स स्कूल द्वारा ऑनलाइन क्लासेज के लिए छात्रों से अतिरिक्त फीस की मांग की जा रही थी। जस्टिस तरलोक सिंह चौहान व जस्टिस ज्योत्स्ना रिवाल दुआ की डबल बेंच ने एक अभिभावक की याचिका पर प्रारम्भिक सुनवाई करते हुए उपरोक्त आदेश पारित किए। प्रार्थी के अनुसार उनका बेटा सोलन के उक्त बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता है। याचिकाकर्ता के अनुसार जनवरी माह में 636,200 रुपए की फीस दो किस्तों में देय थी। पहली किस्त 401,700 रुपए की थी जिसका भुगतान 15 फरवरी से पहले किया गया था। 2,34,500 रुपए की दूसरी किस्त 15 जुलाई को या उससे पहले दी जानी थी।
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प्रार्थी के अनुसार स्कूल 15 फरवरी को खोला गया और बच्चे को विश्वव्यापी कोरोना महामारी के कारण 17 मार्च को घर ले जाया गया। इस बीच राज्य सरकार की ओर से उच्चतर शिक्षा निदेशालय ने 27 मई को आदेश जारी कर निजी स्कूलों को ट्यूशन शुल्क के अलावा कोई शुल्क नहीं लेने का निर्देश जारी किया। प्रार्थी के अनुसार स्कूल ने 3 जुलाई को फीस की बकाया राशि 2,34,500 रुपए की बजाय 1,70,800 रुपए की मांग की। बकाया शुल्क में केवल 63,700 रुपए की कटौती की गई। स्कूल ने 6 अप्रैल को ऑनलाइन कक्षाएं शुरू कीं जिसमें 20 में से 30 छात्रों की नियमित कक्षाओं की तुलना में एक बार में 120 छात्रों के चार वर्गों को शामिल किया गया। लॉकडाउन के चलते छात्र को कोई अन्य सुविधा नहीं दी गई। मामले पर सुनवाई 20 जुलाई को होगी।