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हाईकोर्ट में सड़क किनारे अतिक्रमण हटाने के मामले पर सुनवाई टली, अब 5 को होगी
शिमला। हाईकोर्ट ने सड़कों के किनारे अतिक्रमण हटाने से जुड़े मामले पर सुनवाई 5 जनवरी के लिए टाल दी है। पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने एसडीएम व दूसरे राजस्व अधिकारियों को आदेश दिए थे कि वह इन मामलों का निपटारा 4 सप्ताह के भीतर करें। इसके अलावा जितने भी दीवानी अदालतों में अतिक्रमण मामले को लेकर लंबित पड़े हैं उनको 3 माह के भीतर निपटाने की भी आदेश दिए गए थे। कोर्ट ने राजस्व अधिकारियों को लताड़ लगाते हुए कहा था कि उनको कानून की सही जानकारी ना होने के कारण बेवजह ही वे अतिक्रमण से जुड़े मामलों को अपने पास निपटारे के लिए रख लेते हैं और इसी कारण दशकों तक ये मामले लंबित पड़े रहते हैं। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश विरेंदर सिंह की खंडपीठ ने उपरोक्त आदेश पारित करते हुए राज्य सरकार को यह आदेश जारी किए थे कि वह दीवानी अदालतों और हाईकोर्ट के समक्ष लंबित पड़े मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए आवेदन दाखिल करें। मामले पर सुनवाई आज यानी वीरवार के लिए निर्धारित की गई थी। लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता को वीरवार तक नवीनतम शपथ पत्र दाखिल करने के आदेश जारी किए गए थे।
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पिछले आदेशों के अनुपालना में राज्य सरकार की ओर से यह बताया गया था कि सड़क के किनारे पर अतिक्रमण के 472 मामले पाए गए हैं जिनमें से 134 मामले शिमला के ठियोग नेशनल हाईवे पर, 240 मामले मंडी जोन में, 98 मामले हमीरपुर जोन के अंतर्गत पाए गए हैं, जिनमें से 170 अतिक्रमण हटा दिए गए हैं। पिछली सुनवाई के दौरान प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा था कि ठियोग बाईपास सड़क मार्ग के साथ किए गए अतिक्रमण के कारण एक दशक से निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है।न्यायालय ने राज्य सरकार को यह आदेश जारी किए थे कि वह यह सुनिश्चित करें कि जो ठेकेदार इस कार्य के लिए तैनात किया गया है उसे यह हिदायत दी जाए वह ज्यादा कामगारो को तैनात करें। ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि 31 जनवरी 2023 तक यह बाईपास तैयार हो सके। इस बाबत भी राज्य सरकार से अनुपालना रिपोर्ट तलब की गई थी। राज्य सरकार की ओर से अनुपालना रिपोर्ट दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा गया । प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अतिरिक्त समय देते हुए मामले पर सुनवाई 5 जनवरी के लिए निर्धारित कर दी।