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शिमला। नेशनल हाईवे अथॉरिटी (National Highway Authority) की ओर से प्रदेश हाईकोर्ट को यह बताया गया कि दिसंबर 2023 तक चंबाघाट से कैथलीघाट तक फोरलेन का कार्य समाप्त कर लिया जाएगा। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश विरेंदर सिंह की खंडपीठ के समक्ष प्रोजेक्ट डायरेक्टर की ओर से कोर्ट को यह आश्वासन दिया गया। उनकी ओर से कोर्ट (Himachal High Court) को यह बताया गया कि डंपिंग साइट राज्य सरकार द्वारा मुहैया न करवाए जाने की स्थिति में उनको डंपिंग के लिए काफी दिक्कत आ रही है। इस बाबत जरूरी आदेश पारित करने हेतु नेशनल हाईवे अथॉरिटी की ओर से आग्रह किया गया।
प्रदेश हाईकोर्ट ने एडवोकेट जनरल अनूप रतन (Advocate General Anoop Rattan) को यह आदेश दिए कि वह अपने कार्यालय में सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ बैठक करे। इस बैठक में वन विभाग, जल शक्ति विभाग लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों, प्रोजेक्ट डायरेक्टर नेशनल हाईवे अथॉरिटी, शिमला व सोलन के आयुक्त को शामिल करने के आदेश जारी किए है ताकि इस प्रोजेक्ट से जुड़ी अन्य समस्याओं का निदान करने के लिए विचार विमर्श किया जा सके व सही हल निकाला जा सके और सड़क मार्ग निर्माण का कार्य जल्द से जल्द पूरा हो सके। इसके पश्चात रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष दाखिल करने के आदेश जारी किए गए हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी की ओर से कोर्ट को यह बताया गया कि कंडाघाट स्थित ओवरब्रिज बनाने के लिए स्वीकृति हेतु मामला वन विभाग को भेजा गया है मगर वन विभाग की ओर से इस बाबत कोई स्वीकृति नहीं मिली है। प्रदेश उच्च न्यायालय ने इस कार्य के लिए वन विभाग को जल्द से जल्द स्वीकृति प्रदान करने के आदेश जारी किए हैं मामले पर सुनवाई 11 जनवरी को होगी।
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