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बाहरी विधानसभा के वोटरों को रोकने वाले प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई टली
शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal Pradesh High Court) ने नगर निगम शिमला (Shimla) की मतदाता सूची में बाहरी विधानसभा के वोटरों को रोकने वाले प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 27 सितम्बर तक टल गई। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सीबी बारोवालिया की खंडपीठ ने कुणाल वर्मा (Kunal Verma) द्वारा दायर याचिका पर ये आदेश पारित किए। याचिका के अनुसार शहरी विकास विभाग द्वारा 9 मार्चए 2022 को जारी अधिसूचना के लागू होने से शिमला नगर निगम के 20000 से अधिक मतदाता प्रभावित होंगे और उन्हें मतदाता सूची (Voters list) से हटा दिया जाएगा। नगर निगम शिमला (Nagar Nigam Shimla) का नगर क्षेत्र राज्य विधान सभा क्षेत्रों के तीन खंडों अर्थात शिमला शहरीए कसुम्प्टी, शिमला ग्रामीण तक फैला हुआ है। एमसीए शिमला का वर्तमान कार्यकाल 18 जून को समाप्त हो गया था।
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प्रार्थी का कहना है कि उसका इरादा एमसीए शिमला (MCA Shimla) की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना था परंतु सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के आधार पर उसे एमसीए शिमला की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के अधिकार से वंचित कर दिया गया है। प्रार्थी का आरोप है कि ऐसा पहली बार किया गया है। इस प्रावधान के अनुसार यदि कोई मतदाता उस विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता के रूप में पंजीकृत हैए जो एमसीए शिमला हिस्सा नहीं हैए तो उसे एमसी (MC) में निर्वाचक के रूप में आयोग्य घोषित किया जाएगा। यह अधिसूचना जारी करके सरकार ने हिमाचल प्रदेश नगर निगम चुनाव नियमए 2012 के नियम 14ए 16 और 26 में संशोधन किया हैए जिससे अन्य विधायी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचकों को नगर निगम के मतदाता होने से रोक दिया गया है जो एमसी क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। यह अधिसूचना उस नागरिक के नगर निगम क्षेत्र में वोट देने के संवैधानिक और वैधानिक अधिकार को खत्म करती है जो नगर निगम का सामान्य निवासी होने के साथ साथ किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र का मतदाता भी है। प्रार्थी का आरोप है कि विवादित अधिसूचना जारी करने की पूरी प्रक्रिया अपारदर्शी ढंग से की गई है और संबंधित मतदाता की आपत्तियां भी आमंत्रित नहीं की गई है।
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