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आईजीएमसी कैंटीन आवंटन मामले में हाईकोर्ट का प्रदेश सरकार को Notice
शिमला। हिमाचल हाईकोर्ट (Himachal High Court) ने आईजीएमसी शिमला में रोगियों को खाना वितरण करने वाली कैंटीन का आवंटन नियमों के विपरीत किए जाने के आरोपों को लेकर दायर याचिका पर प्रदेश सरकार को नोटिस (Notice) जारी किया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ व न्यायाधीश सत्यन वैद्य की खंडपीठ के समक्ष इस मामले पर सुनवाई हुई। यदुपति ठाकुर द्वारा दायर याचिका के अनुसार आईजीएमसी शिमला (IGMC Shimla) में रोगियों के लिए खाना वितरण वाली करने वाली कैंटीन का आवंटन नियमों के विपरीत हुआ है।
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याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार प्रदेश सरकार ने हाल ही में जो कैंटीन (Canteen) आवंटित की है, वह अधिकतम मूल्य पर आवंटित की गई है, जिससे सरकारी राजकोष पर अवांछित भार पड़ेगा। प्रार्थी के अनुसार सरकार द्वारा कैंटीन आवंटन की प्रक्रिया 2020 में कर दी गई थी, जबकि इस बाबत वित्तीय स्वीकृति फरवरी 2021 में ली गई। प्रार्थी ने कोर्ट को बताया कि इस पूरी निविदा में एक व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाने की प्रशासन द्वारा कवायद की गई है। प्रार्थी ने कोर्ट से गुहार लगाई है कि इस आवंटन प्रक्रिया को अवैध घोषित किया जाए।
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