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हाईकोर्ट ने कसौली छावनी क्षेत्र किए अवैध कब्जों का रिकॉर्ड किया तलब
शिमला। हाईकोर्ट ने कसौली छावनी क्षेत्र में अतिक्रमण पर संज्ञान लिया है। कोर्ट ने छावनी में किए गए अवैध कब्जों का पूरा रिकॉर्ड तलब किया है। इसके अलावा कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब दायर करने के लिए एक हफ्ते का समय दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश विरेंदर सिंह की खंडपीठ ने कसौली निवासी भावना द्वारा दायर जनहित याचिका पर उपरोक्त आदेश पारित किए।
प्रार्थी ने जनहित को लेकर दायर याचिका में कसौली के पाइन मॉल में हुए अतिक्रमण को उजागर किया है । याचिका में आरोप लगाया गया है कि पाइन मॉल में 21 दुकानों का अवैध निर्माण किया गया है। यह क्षेत्र भारतीय सेना के अधीन आता है। इस जमीन पर किसी भी तरह का निर्माण करने के लिए कोई नियम नहीं है। भारतीय सेना के हित में इस अतिक्रमण को हटाया जाना अति आवश्यक है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से गुहार लगाई है कि सेना की इस जमीन को खाली करवाया जाए। पाइन मॉल में बनी इन 21 दुकानों को तुरंत गिराने के आदेश पारित करने की गुहार भी लगाई गई है। मामले पर सुनवाई 23 मई को निर्धारित की है।
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