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नई दिल्ली। केंद्रीय बीजेपी मंत्री स्मृति ईरानी (Smriti Irani) ने हाईकोर्ट में कांग्रेस के प्रति मानहानि का मुकद्दमा दर्ज करवाया था। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस के तीन नेताओं को समन जारी किया है। इसमें कोर्ट ने निर्देश दिया है कि तथ्यों की पड़ताल किए बिना ही स्मृति और उसकी बेटी पर आरोप लगाए गए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस संबंध में कांग्रेस नेता जयराम रमेश (Jairam Ramesh), पवन खेड़ा और नेट्टा डिसूजा को समन जारी किया है। इसमें इन नेताओं को 24 घंटे के अंदर सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणियों को हटाने के लिए कहा गया है। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो स्मृति ईरानी ने मानहानि का आरोप लगाते हुए दो करोड़ के हर्जाने की मांग की है।
इस मामले के संबंध में जस्टिस मिनी पुष्करण (Mini Pushkaran) ने कहा है कि प्रथमतया तो मुझे लगता है कि बिना तथ्यों की पड़ताल किए ही स्मृति ईरानी की बेटी पर ये आरोप लगाए गए हैं। इससे शिकायतकर्ता के सम्मान को ठेस पहुंची है। अतः कोर्ट ट्विटर, यू-ट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर लगाए गए आरोपों को हटाने का निर्देश दे रहा है। समन जारी होने के बाद कांग्रेस नेता जयराम नरेश ने कहा कि वह इस मामले में शामिल अन्य कांग्रेस नेताओं के समक्ष सारे तथ्य रखेंगे और केंद्रीय मंत्री की ओर से इस मामले को भटकाने के प्रयास को विफल करेंगे। हम चाहते हैं कि स्मृति ईरानी की ओर से दायर मामले पर औपचारिक रूप से जवाब दिया जाए। हम अदालत के समक्ष तथ्यों को रखने के लिए उत्सुक हैं।
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