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कुंडू और कांगड़ा SP के ट्रांसफर आदेश वापस लेने पर हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित
विधि संवाददाता/शिमला। डीजीपी संजय कुंडू और एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री का तबादला (Transfer) करने से जुड़े आदेशों को वापस लेने से जुड़े आवेदनों पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal HC) ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्स्ना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने शुक्रवार को सभी पक्षकारों की दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित (Decision Reserved) रख लिया।
पालमपुर के कारोबारी निशांत कुमार शर्मा (Nishant Sharma) की सुरक्षा और मामले की स्वतंत्र जांच को लेकर इस मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। कोर्ट ने अंतरिम आदेश में कारोबारी को उचित सुरक्षा देने के आदेश पहले ही जारी कर रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत पाने के बाद कुंडू ने एक आवेदन कर उन्हें किसी अन्य पद पर ट्रांसफर करने के हाईकोर्ट के फैसले को वापस लेने की गुहार लगाई है। एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री (Kangra SP) ने भी अपने खिलाफ दिए आदेशों को वापस लेने की मांग से जुड़ा आवेदन दायर किया है।
निशांत ने एसपी कांगड़ा का मांगा था निलंबन
कारोबारी निशांत शर्मा ने कोर्ट से एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री को निलंबित करने की मांग की थी। डीजीपी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि उनका निशांत से संपर्क करने का इरादा केवल इतना था कि वह दोनों पक्षकारों के बीच मध्यस्थता कर मामले को सुलझाना चाहते थे।
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डीजीपी ने रखीं ये दलीलें
डीजीपी संजय कुंडू (Sanjay Kundu) की ओर से कोर्ट को बताया गया कि वे तीन माह के भीतर रिटायर (Retire) होने वाले हैं, इसलिए बेकसूर होने के नाते चाहते हैं कि वे पुलिस महकमे से सम्मानजनक रिटायरमेंट लें। हाईकोर्ट ने गत 26 दिसम्बर को डीजीपी संजय कुंडू और एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री को अपने वर्तमान पदों से हटाने के आदेश दिए थे। कोर्ट ने गृह सचिव को इस बारे में शीघ्र ही जरूरी कदम उठाने के आदेश दिए थे। इसके बाद कुंडू ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से अंतरिम राहत पाते हुए अपने तबादले पर स्थगन आदेश प्राप्त किया।
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