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HP Cabinet: ट्रांसपोर्ट सेक्टर को 40 करोड़ रुपये की राहत- डिटेल में जाने
शिमला। सीएम जयराम ठाकुर (CM Jai Ram Thakur) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट (Cabinet) ने कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित परिवहन क्षेत्र (Transport Sector) को लगभग 40 करोड़ रुपये की राहत प्रदान की है, जिसके अंतर्गत स्टेज कैरिज ऑपरेटरों (Stage Carriage Operators) के लिए कार्यशील पूंजी पर ब्याज अनुदान योजना शामिल है। इसके तहत प्रति बस 2 लाख रुपये की ऋण राशि और अधिकतम 20 लाख रुपये तक की ऋण राशि बस ऑपरेटरों (Bus Operators) को कार्यशील पूंजी के रूप में प्रदान की जाएगी। ऋण की अवधि 5 वर्ष के लिए होगी, जिसमें एक वर्ष अधिस्थगन अवधि का होगा। इसके अंतर्गत पहले वर्ष में 75 प्रतिशत ब्याज अनुदान रहेगा, जिसका भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। दूसरे वर्ष में ब्याज पर 50 प्रतिशत का ब्याज अनुदान दिया जाएगा, जो राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इस योजना पर सरकार की ओर से करीब 11 करोड़ रुपए की राहत प्रदान की गई है।
इन्हें मिलेगी आठ करोड़ रुपये की रिलीफ
कैबिनेट ने स्टेज कैरिज, टैक्सी, मैक्सी, ऑटोरिक्शा और इंस्टीट्यूशन बसों को भी आवश्यक राहत प्रदान प्रदान करते हुए 1 अगस्त, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक विशेष रोड टैक्स (Special Road Tax) और टोकन के भुगतान पर 50 प्रतिशत की राहत दी है। परिवहन क्षेत्र को इस निर्णय से लगभग 20 करोड़ रुपये की राहत मिलेगी। बैठक में 1 अप्रैल, 2021 से 30 जून, 2021 तक तीन महीने की अवधि के दौरान स्पेशल रोड टैक्स और टोकन टैक्स पर 50 प्रतिशत राहत प्रदान करने का भी निर्णय लिया। इस निर्णय से स्टेज कैरिज, टैक्सी, मैक्सी, ऑटोरिक्शा, कांट्रेक्ट कैरिज बसें और संस्थानों की बसों को 8 करोड़ रुपये की राहत मिलेगी। कोरोना (Corona) के संकट काल में परिवहन क्षेत्र को सरकार द्वारा प्रदान की गई इस राहत से राज्य के सभी लोगों को लाभ होगा और परिवहन क्षेत्र के लिए भी यह एक बड़ी सहायता साबित होगी।
पर्यटन सेक्टर को यह मिली राहत
बैठक के दौरान आतिथ्य उद्योग के लिए कार्यशील पूंजी ऋण पर ब्याज अनुदान के लिए योजना में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई, ताकि पर्यटन इकाई ऑपरेटरों को प्रचलित बाजार दरों से कम ब्याज दरों पर कार्यशील पूंजी प्राप्त हो सके। संशोधित योजना के तहत प्रथम वर्ष में 75 प्रतिशत ब्याज अनुदान तथा पांच वर्षों तक भुगतान अवधि बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। इस नवीन योजना में रोप-वे (Rope-Way) और ट्रैवल एजेंट जैसी अन्य श्रेणियों को भी शामिल किया गया है। कोविड (Covid) महामारी के कारण मृत्यु होने पर परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (प्रायोरिटी हाउसहोल्ड कैटेगरी) के अंतर्गत शामिल करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रायोरिटी हाउसहोल्ड को चिन्हित करने के लिए 1 अगस्त, 2013 को जारी दिशा-निर्देशों में ऐसे परिवारों को तुरन्त राहत प्रदान करने के लिए छूट दी जाएगी। कोरोना से मृत व्यक्तियों के मृत्यु प्रमाण पत्रों के आधार पर ऐसे परिवारों को ग्राम पंचायतों व शहरी स्थानीय निकायों द्वारा तुरन्त राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (प्रायोरिटी हाउसहोल्ड कैटेगरी) के तहत शामिल किया जाएगा।
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खडून में प्राथमिक पाठशाला दोबारा खोलने को स्वीकृति
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना 2019 में सेवा उद्यमों और संबंधित मालवाहक वाहनों को संयुक्त संबंधित गतिविधियों के रूप में जोड़ने के लिए आवश्यक सुधार किए जाने की स्वीकृति दी। योजना के तहत वर्तमान में संयंत्र तथा मशीनरी में 40 लाख रुपये की अधिकतम निवेश सीमा को बढ़ाकर 60 लाख रुपये तथा वर्तमान में 60 लाख रुपये की कुल परियोजना लागत को अधिकतम एक करोड़ रुपये करने का प्रावधान किया गया। इसके अतिरिक्त, 40 लाख की ऋण राशि के बजाय अब 60 लाख की ऋण राशि पर पांच प्रतिशत ब्याज उपदान तीन वर्ष के लिए प्रदान किया जाएगा। इस निर्णय से योजना के तहत अधिकतम युवा लाभान्वित होंगे। कैबिनेट ने मंडी जिला के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा खण्ड धर्मपुर-2 में क्षेत्र के बच्चों को सुविधा प्रदान करने के लिए ग्राम पंचायत सिद्धपुर के गांव खडून में प्राथमिक पाठशाला पुनः खोलने को स्वीकृति प्रदान की। मंडी जिले के बल्ह विधानसभा क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मैरामसीत में छात्रों की सुविधा के लिए विभिन्न श्रेणियों के तीन पदों के सृजन के साथ विज्ञान की कक्षाएं शुरू करने का निर्णय लिया गया। चंबा जिला के डलहौजी विधानसभा क्षेत्र में छात्रों की सुविधा के लिए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाग्गी और वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला अथेड़ में विज्ञान की कक्षाएं आरम्भ करने को मंजूरी प्रदान की।
सरकारी नियंत्रण में संस्कृत महाविद्यालय डंगार
बैठक में जिला बिलासपुर (Bilaspur) की तहसील घुमारवीं में श्री सरस्वती संस्कृत महाविद्यालय डंगार को सरकारी नियंत्रण में लेने का निर्णय लिया गया। बैठक में जिला शिमला के सिलोन बाग में लोगों की सुविधा के दृष्टिगत विश्राम गृह के निर्माण का निर्णय लिया गया। जिला मंडी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थुनाग को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने के साथ इसे कार्यशील करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के तीन पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया। बैठक में सिस्टर निवेदिता राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय शिमला में रीडर एवं एसोसिएट प्रोफेसर का एक पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया। कांगड़ा (Kangra) जिला में 200 बिस्तर क्षमता के नागरिक अस्पताल नुरपुर के सुचारू संचालन के लिए चिकित्सा अधीक्षक का एक पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया।
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बैठक में जिला ऊना के पंडोगा में 200 बिस्तरों वाले, राधा स्वामी सत्संग परौर पालमपुर में 500 बिस्तरों वाले, जिला मंडी के खलियार में राधा स्वामी सत्संग और जिला सोलन में राधा स्वामी सत्संग आंजी में 200 बिस्तरों वाले मेकशिफ्ट अस्पतालों की जनहित में स्थापना/संचालन की कार्योत्तर अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया। 60 स्टाफ नर्स, 6 वार्ड सिस्टर, 30 वार्ड ब्वॉय, 20 स्वीपर, 15 सुरक्षाकर्मी, 10 हाउस कीपिंग व्यक्ति और 5 डीईओ आउटसोर्स के माध्यम से उपलब्ध करवाने का भी निर्णय लिया गया। कांगड़ा जिला में पशु औषधालय सिहुंद को पशु अस्पताल में स्तरोन्नत करने व इसके सुचारू कार्य संचालन के लिए तीन पदों के सृजन और भरने का भी निर्णय लिया।
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बैठक में कांगड़ा जिले के नूरपुर में मनाए जाने वाले जिला स्तरीय जन्माष्टमी मेले को राज्य स्तरीय मेला घोषित करने को स्वीकृति प्रदान की गई। कैबिनेट ने अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय मेलों के रूप में घोषित विभिन्न मेलों को उपयुक्त तरीके से मनाने के लिए दी जाने वाली अनुदान राशि में वृद्धि करने का भी निर्णय लिया। बैठक में मुख्य अभियंता हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग हमीरपुर जोन कार्यालय में उप-नियंत्रक वित्त एवं लेखा का एक पद सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की गई। जिला ऊना के गगरेट में नवनिर्मित उपमंडल निर्वाचन कार्यालय में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) और चतुर्थ श्रेणी के एक-एक पद सृजित करने का भी निर्णय लिया गया। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) का पद अनुबंध के आधार पर, जबकि चतुर्थ श्रेणी का पद दैनिक वेतन आधार पर भरा जाएगा।