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11 साल पूरा करने वाले अंशकालीन जलवाहक रेगुलर होंगे, यहां पढ़े कैबिनेट के सभी फैसले
Himachal Cabinet Meeting Decisions : शिमला। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (CM Sukhwinder Singh Sukhu) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) में महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं। बैठक में पिछले दो वर्षों में विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने में उनके अटूट समर्थन के लिए हिमाचल प्रदेश के लोगों और कांग्रेस हाईकमान का आभार व्यक्त किया गया। कैबिनेट ने बिलासपुर में आयोजित दो साल के वर्षगांठ समारोह को सफलतापूर्वक आयोजित करने में उनके प्रयासों के लिए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और सरकारी विभागों को भी धन्यवाद दिया।
मुआवजे की राशि 7 लाख रुपये
शिमला जिले के समेज और रामपुर, कुल्लू जिले के जौन-बागीपुल और निरमंड और मंडी जिले के टिक्कम थालू-कोट सहित आपदा प्रभावित क्षेत्रों को विशेष राहत पैकेज(Special Relief Package) देने का फैसला किया। इस पैकेज के तहत प्रभावित परिवारों को उनके नुकसान के लिए बढ़ा हुआ मुआवजा मिलेगा। पूरी तरह से क्षतिग्रस्त घरों के लिए मुआवजे की राशि 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये की जाएगी, जो पिछले साल आपदा प्रभावित परिवारों को प्रदान की गई राहत उपायों के अनुरूप होगी।
उद्योग व सैनिक कल्याण व शिक्षा विभाग में नौकरियां
उद्योग विभाग(Department of Industries) में 80 खनन रक्षकों को नियुक्त करने के लिए 20 से 30 वर्ष के बीच आयु सीमा तय करने के मानदंडों को मंजूरी दी। सैनिक कल्याण विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 26 पदों को भरने का निर्णय लिया गया। शिक्षा विभाग (Education Department) में पंजाबी भाषा अध्यापकों के 17 तथा उर्दू भाषा अध्यापकों के 14 रिक्त पदों को भरने को भी मंजूरी दी गई।
शिक्षा विभाग में अहम फैसले
शिक्षा विभाग में किसी भी संस्थान में अल्पावधि रिक्तियों के कारण उत्पन्न होने वाले अंतराल को भरने के लिए अतिथि अध्यापकों (Guest Teachers) की नियुक्ति को मंजूरी दी, जिन्हें प्रति घंटे के आधार पर वेतन दिया जाएगा। कैबिनेट सब-कमेटी की सिफारिशों के अनुसार सीधी भर्ती में एसएमसी अध्यापकों (पीजीटी/डीपीई) के लिए 5 प्रतिशत एलडीआर कोटा शामिल करने को मंजूरी दी, जिसे शिक्षा विभाग के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में शामिल किया जाएगा।
शिक्षा विभाग में 11 वर्ष की दैनिक एवं अंशकालिक सेवाएं पूरी कर चुके लगभग 928 अंशकालिक जलवाहकों की सेवाओं को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रूप में नियमित करने का निर्णय लिया।
नर्सरी कक्षाओं और कक्षा-1 में प्रवेश के लिए आयु मानदंड को राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के साथ फिर से जोड़ने का निर्णय लिया गया।
होम-स्टे पॉलिसी को हरी झंडी
उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में होम स्टे के संचालन पर कैबिनेट उप-समिति की सिफारिशों को मंजूरी दी और एचपी होम स्टे नियम, 2024 को अधिसूचित करने का निर्णय लिया। नए प्रावधानों के अनुसार, वास्तविक हिमाचलियों को वरीयता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, स्थानीय निकायों या किसी अन्य विभाग से एनओसी प्राप्त करने की आवश्यकता को माफ कर दिया गया है। हालांकि, उचित सीवरेज सिस्टम और कचरा निपटान तंत्र अनिवार्य होगा। इसके अलावा, होम स्टे इकाइयों में वर्षा जल संचयन प्रणालियों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसने राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में जलविद्युत क्षेत्र पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों को सिद्धांत रूप से स्वीकार करने का निर्णय लिया राज्य में इस समय 700 से अधिक ऐसी परियोजनाएं अटकी हुई हैं।
घर बनाने के लिए 3 लाख रुपये
2.5 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले वाल्मीकि समुदाय के सफाई कर्मचारियों को घर बनाने के लिए 3 लाख रुपये की वित्तीय सहायता देने के लिए महर्षि वाल्मीकि कामगार आवास योजना-2024 को मंजूरी दी।
मुख्यमंत्री विश्व एवं एकल नारी आवास योजना-2023 के तहत घर निर्माण के लिए वित्तीय सहायता में वृद्धि को भी मंजूरी दी गई, जो 1.5 लाख रुपये से बढ़कर 3 लाख रुपये हो गई।
कैडर चुनने के लिए 30 दिन का समय
सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में दक्षता बढ़ाने के लिए, कैबिनेट ने सैद्धांतिक रूप से स्वास्थ्य सेवा निदेशालय और चिकित्सा शिक्षा निदेशालय के बीच नर्सिंग, पैरामेडिकल, मंत्रिस्तरीय और गैर-मंत्रिस्तरीय कर्मचारियों के सामान्य कैडर को विभाजित करने को मंजूरी दी। कर्मचारियों को अपना पसंदीदा कैडर चुनने के लिए 30 दिन का समय दिया जाएगा।
डीएमएफ में संशोधन
हिमाचल प्रदेश जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) ट्रस्ट नियम, 2016 में संशोधन करने का निर्णय लिया। संशोधनों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों का स्पष्ट सीमांकन शामिल है और स्थानीय समुदायों को लाभ की व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र की परिधि को 5 किमी से बढ़ाकर 15 किमी कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, नियमों में यह अनिवार्य किया गया है कि डीएमएफ निधि का कम से कम 70 प्रतिशत विशेष रूप से प्रभावित क्षेत्रों में उपयोग किया जाना चाहिए, जिसमें इन निधियों का कम से कम 70 प्रतिशत उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को आवंटित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
कैबिनेट ने चंबा जिले की पांगी घाटी में विश्वसनीय बिजली की आपूर्ति के लिए थिरोट से किलाड़ तक 45.48 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के भीतर 33 केवी लाइन के निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के लिए अपनी सहमति दी। अस्पष्टता को दूर करने तथा कार्यों का समय पर निपटान सुनिश्चित करने के लिए मंत्रिमंडल ने लोक निर्माण विभाग में निविदा सूचना के ऑनलाइन प्रकाशन की अवधि को 10 से घटाकर सात दिन, सहायक अभियंता/अधिशासी अभियंता द्वारा जारी किए जाने वाले स्वीकृति पत्र की अवधि को 20 से घटाकर 12 दिन, अधीक्षण अभियंता द्वारा जारी किए जाने वाले स्वीकृति पत्र की अवधि को 27 से घटाकर 17 दिन तथा मुख्य अभियंता द्वारा जारी किए जाने वाले स्वीकृति पत्र की अवधि को 30 से घटाकर 22 दिन करने का निर्णय लिया है।
पेड़ों के निपटान के लिए एसओपी
राज्य भर में बचे हुए पेड़ों के निपटान के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू करने को मंजूरी दी। इस कदम का उद्देश्य सड़कों के किनारे गिरे या क्षतिग्रस्त पेड़ों को तुरंत हटाना तथा उनका प्रबंधन सुनिश्चित करना है। मंत्रिमंडल ने प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने, लागत को कम करने तथा स्कूल, अस्पताल, सड़क आदि जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए डीएफओ को 50 पेड़ों तक के लॉट का प्रबंधन करने की शक्तियां प्रदान करने का निर्णय लिया।
शिमला जिले के सुन्नी में एक नया उपमंडल कार्यालय (नागरिक) खोलने तथा आवश्यक पदों के सृजन एवं भरने को मंजूरी दी।
सिरमौर जिले में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कोटा पाब, हल्लाह, थोटा जाखल, उतराई तथा नया पंजोर खोलने के साथ-साथ आवश्यक पदों के सृजन व भरने का निर्णय लिया।
लाहौल-स्पीति जिले के पुलिस स्टेशन केलांग के अन्तर्गत सरचू में स्थायी पुलिस चौकी खोलने का निर्णय लिया गया।
तंबाकू उत्पादों पर रोड टैक्स को 4.50 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 6.75 रुपये प्रति किलोग्राम करने को मंजूरी दी गई।
-संजू चौधरी