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हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला: अनुबंध के आधार पर नियुक्तियों पर लगी रोक, जारी किया पत्र
Himachal news: हिमाचल प्रदेश में अब अनुबंध आधार (Contract basis)पर सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं हो पाएगी। कार्मिक विभाग की सचिव की ओर से जारी एक पत्र में सभी सरकारी विभागों (Government departments)में अनुबंध आधार पर नियुक्तियों पर रोक लगा दी है। इस पत्र में कहा गया है कि राज्य सरकार ने क्योंकि कर्मचारी सेवा शर्तें एक्ट 2024(Employees’ Service Conditions Act 2024) पारित कर दिया है, जिसे 20 फरवरी 2025 से पूरी तरह लागू कर दिया गया है। जिसके चलते प्रशासनिक सचिवों, विभागों के अध्यक्षों, डीसी और बोर्ड निगमों के अध्यक्ष या सचिवों के साथ-साथ लोक सेवा आयोग और राज्य चयन आयोग के सचिव को भी निर्देश दिए गए हैं।
नियुक्तियां नए सिरे से देने से पहले निर्देशों का इंतजार करें
राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तें अधिनियम 2024 (Himachal Pradesh Government Employees Recruitment and Service Conditions Act 2024)लागू किया है। इस संबंध में कार्मिक विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। विभाग के अनुसार यह अधिनियम 20 फरवरी 2025 से लागू हो गया है। इस एक्ट के कुछ प्रावधान 12 दिसंबर 2003 से लागू हो रहे हैं, जिसके तहत अनुबंध नियुक्तियों को हटाकर अब सिर्फ रेगुलराइजेशन (Regularization)का ही प्रावधान है। इसलिए सभी विभागों को निर्देश दिए जा रहे कि नियुक्तियां नए सिरे से देने से पहले राज्य सरकार की ओर से जारी किए जाने वाले नए निर्देशों का इंतजार करें।
संजू चौधरी