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हिमाचल में जल्द वैध होगी भांग की खेती- बोले राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी
शिमला। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार जल्दी ही भांग की खेती (Cannabis Farming) को वैध करने जा रही है। यह मुद्दा राज्य विधानसभा के पिछले सत्र में भी उठा था, जिसके बाद सरकार ने पक्ष और विपक्ष के विधायकों की एक समिति बनाई थी। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में कमेटी ने राज्य के सभी जिलों का दौरा कर सुझाव लिए और तीन राज्यों मध्यप्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर का भी दौरा किया था। शुक्रवार को कमेटी की बैठक के बाद जगत सिंह नेगी ने कहा कि भांग की खेती को हिमाचल प्रदेश में लीगल करने से सरकार की आय में भी वृद्धि होगी और और कानून में भी इसका प्रावधान है।
उन्होंने कहा कि कमेटी सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी और राज्य में भांग की खेती को औषधीय और उद्योग (Medicinal and Industrial Use) के रूप में स्थापित करने का सुझाव देगी। देश में स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 लागू है। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1989 को भी कार्यान्वित किया जा रहा है। यह नीति इन अधिनियमों के तहत तैयार की जाएगी।
औद्योगिक, औषधीय प्रयोजनों के लिए होगी भांग की खेती
जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में नशीले पदार्थों के उपयोग के प्रति संवेदनशील है तथा नशा निवारण (Drugs Free Himachal) के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं। इसके दृष्टिगत केवल औद्योगिक, औषधीय तथा वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए भांग की खेती को सीमित करना और वैध तरीके से किसानों तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना प्रदेश सरकार का ध्येय है। भांग के पौधे से विभिन्न उत्पाद बनाए जा सकते हैं, जो बाजार में अच्छे दाम प्राप्त करते हैं।