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![MC-Shimla](https://himachalabhiabhi.com/wp-content/uploads/2022/10/MC-Shimla.jpg)
हिमाचल हाईकोर्ट ने नगर निगम शिमला से पूछा कितने अतिक्रमण करने वालों के रद्द किए लाइसेंस
शिमला। शहर में अतिक्रमण को रोकने के लिए हिमाचल हाईकोर्ट (Himachal High Court ) ने उपयुक्त जगह पर सीसीटीवी (CCTV) कैमरे लगाने के आदेश जारी कर दिए है। कोर्ट ने नगर निगम शिमला (MC Shimla) से पूछा है कि कितने अतिक्रमण (Encroachment) करने वालों के अभी तक लाइसेंस रद्द किए गए हैं। मुख्य न्यायाधीश एए सैयद और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने निगम को तीन सप्ताह के भीतर रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश जारी किए हैं। निगम ने शपथपत्र के माध्यम से अदालत को बताया कि 139 अतिक्रमणकारियों के चालान काटे गए हैं और 47 हजार रुपए की राशि वसूली गई है। अतिक्रमण करने वालों के लिए 500 रुपए जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। चार कर्मचारियों को लोअर बाजार में निगरानी के लिए तैनात किया गया है। अदालत ने पाया कि संशोधित नियमों के अनुसार 1000 रुपए जुर्माना और एक वर्ष की कारावास का प्रावधान किया गया है।
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अदालत ने निगम से आशा जताई है कि अतिक्रमणकारियों को संशोधित नियमों के तहत दंडित किया जाए। अदालत ने निगम से पूछा है कि शिमला शहर से अतिक्रमण हटाने के लिए अदालत की ओर से पारित आदेशों की अनुपालना में क्या कदम उठाए गए हैं। शिमला शहर के लोअर बाजार से एक घायल महिला को आईजीएमसी ले जा रही 108 एंबुलेंस बाजार में फंस गई थी। सड़क पर दुकानों (Shops) के अतिक्रमण के कारण यह एंबुलेंस करीब 20 मिनट तक फंसी रही। एक हिंदी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित इस खबर पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। इससे पहले वर्ष 2014 में प्रकाशित खबर पर संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने आदेश दिए थे कि पुरे शिमला में किसी भी दुकानदार को गली के किनारों पर सामान को प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं होगी। दुकान के आगे तिरपाल लगाने नहीं दिया जाएगा। नगर निगम अधिनियम की धारा 227 में दिए प्रावधानों के तहत अतिक्रमणकारियों के लाइसेंस रद्द किए जाएं।
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