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हाईकोर्ट ने वन मित्र भर्ती के लिए होने वाले साक्षात्कारों पर लगाई रोक
शिमला। प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal High Court) ने वन मित्र भर्ती के लिए होने वाले साक्षात्कारों पर फिलहाल रोक लगा दी है। इस रोक के पश्चात प्रदेश के वन विभाग के तहत होने जा रही 2061 वन मित्रों की भर्ती प्रक्रिया (Recruitment process of 2061 Van mitra) रुक जायेगी। वन विभाग की ओर से मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को बताया कि वन मित्रों की भर्ती के लिए रखे गए साक्षात्कार संबंधी मुद्दा जरूरी स्पष्टीकरण हेतु प्रदेश सरकार (state government)को भेजा गया है। सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि इस संबंध में जरूरी निर्णय संभवतः 2 सप्ताह में ले लिया जाएगा।
न्यायाधीश संदीप शर्मा ने इस वक्तव्य के पश्चात वन मित्रों की भर्ती के लिए रखे गए साक्षात्कारों (Interviews) पर रोक लगा दी। हालांकि वन विभाग ने पहले ही कोर्ट को आश्वासन दिया था कि फिलहाल इन भर्तियों के लिए साक्षात्कार नहीं के लिए जायेंगे। मामले के अनुसार प्रार्थी दीक्षा पंवर ने आरोप लगाया है कि वन विभाग (Forest department) वन मित्रों की भर्ती के लिए साक्षात्कार करवाने जा रही है जबकि 17 अप्रैल 2017 को प्रदेश सरकार ने तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए साक्षात्कार न लेने की अधिसूचना जारी की थी। आरोप है सरकार द्वारा जारी उक्त अधिसूचना के विपरीत वन विभाग साक्षात्कार करवा कर चहेतों हो लाभ पहुंचाना चाहता है।
वन विभाग का कहना है कि वन मित्र नियमित पद नहीं है और न ही इनकी सेवा शर्तें नियमित कर्मचारियों की तरह है, इसलिए इन पदों के लिए साक्षात्कार रखे गए थे। हालांकि वन विभाग का कहना है कि इस संदर्भ में अब प्रदेश सरकार से स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्या वन मित्रों की भर्ती के लिए साक्षात्कार संबंधी वर्ष 2017 की अधिसूचना लागू होती है या नहीं। मामले पर सुनवाई 22 मार्च को निर्धारित की गई है।