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हिमाचल हाईकोर्ट रद्द किए मनमाने तरीके से जारी किए तबादला आदेश
शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal High Court) ने मनमाने तरीके से जारी किए गए तबादला आदेशों (Transfer Orders) को रद्द (Cancel)कर दिया। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश विरेंदर सिंह की खंडपीठ ने पाया की निजी तौर पर प्रतिवादी बनाए डॉक्टर रंजना शर्मा को समायोजित करने के उद्देश्य से प्रार्थी डॉक्टर रिचा सलवान को स्थानांतरित कर दिया गया। याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार प्रार्थी को असिस्टेंट प्रोफेसर माइक्रोबायोलॉजी नियुक्त करने के पश्चात कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री नेरी जिला हमीरपुर (College Of Horticulture And Forestry Neri District Hamirpur) में 5 नवंबर 2018 को तैनात किया गया था और 1 जनवरी 2022 को उसकी सेवाओं को नियमित कर दिया गया। प्रतिवादी डॉ रंजना शर्मा व डॉ शिवानी चौहान को वर्ष 2021 में अनुबंध के आधार पर प्रतिवादी विश्वविद्यालय ने नियुक्ति पत्र जारी किए। प्रतिवादी डॉक्टर रंजना शर्मा को कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री थुनाग जिला मंडी में रिक्त पद पर तैनात किया गया। लेकिन उसने मात्र 4 महीने थुनाग में काम किया।
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उसके बाद 1 जनवरी 2022 को उसको डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक साइंस यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस नौणी में डेपुटेशन पर भेज दिया। यह डेपुटेशन मात्र 2 महीने का था लेकिन वह 2 महीने के पश्चात भी नौणी में लगातार सेवा देती रही। दूसरे प्रतिवादी डॉ शिवानी चौहान जिसे 2021 में ही अनुबंध के आधार पर नियुक्ति दी गई थी को बेसिक साइंस डॉ यशवंत परमार यूनिवर्सिटी नौणी जिला सोलन में तैनात किया गया था। 11 अक्टूबर 2022 को जारी किए गए तबादला आदेश के अनुसार प्रार्थी को कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री नेरी जिला हमीरपुर से कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री थुनाग जिला मंडी के लिए स्थानांतरित किया गया जबकि डॉ रंजना शर्मा को कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री थुनाग जिला मंडी से डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक साइंस डॉ वाईएस परमार यूनिवर्सिटी नौणी के लिए स्थानांतरित किया गया और डॉक्टर शिवानी चौहान को डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक साइंस डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी नौणी से कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री नेरी जिला हमीरपुर के लिए स्थानांतरित किया गया। कोर्ट ने पाया कि यह तबादला आदेश मात्र प्रतिवादी डॉ रंजना शर्मा को एडजेस्ट करने के उद्देश्य से किया गया जो डॉ वाईएस परमार यूनिवर्सिटी में डेपुटेशन पर कार्य कर रही थी और कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री थूनाग से अपना वेतन ले रही थी। कोर्ट ने तबादला आदेशों को गलत पाते हुए 11 अक्टूबर 2022 को जारी तबादला आदेशों को रद्द कर दिया।
जिला कोर्ट ने फर्जी प्रमाण पत्र से नौकरी पाने वाली महिला को रिमांड पर भेजा
चंबा (Chamba) जिला में फर्जी प्रमाण पत्र (Fake Certificate) से मल्टी टास्क वर्कर (Multi Task Worker) की नौकरी पाने के मामले में गिरफ्तार महिला को मंगलवार को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने महिला को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है। इसके बाद पुलिस ने आगामी जांच शुरू कर दी है। जिले की एक पंचायत में विधवा महिला द्वारा 5वीं का फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर मल्टी टास्क वर्कर की नौकरी हथियाने का मामला सामने आया था। विधवा एक स्कूल में एमटीडब्ल्यू के पद पर कार्यरत है, लेकिन सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मांगी अधिसूचना में बताया कि वर्ष 2003 में स्कूल में संबंधित नाम की कोई भी छात्रा पास होकर नहीं गई और न ही स्कूल की ओर से इस तरह का कोई प्रमाण पत्र जारी किया गया। इसके बाद मामले की शिकायत पुलिस में भी दर्ज करवाई गई थी। जांच के बाद पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया। सदर थाना प्रभारी संजीव चौधरी ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि महिला को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है।
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