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बल्ह से विजयी बीजेपी नेता इंद्र सिंह के खिलाफ दायर याचिका पर 9 को जारी किए नोटिस
शिमला। मंडी (Mandi) जिला के बल्ह विधानसभा क्षेत्र से विजयी रहे बीजेपी नेता इंद्र सिंह के चुनाव को हिमाचल हाईकोर्ट (Himachal High Court ) के समक्ष चुनौती दी गई है। अदालत ने बीजेपी नेता सहित नौ प्रतिवादियों को 27 फरवरी के लिए नोटिस (Notice) जारी किए हैं। न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह ने पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी की चुनाव याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किए।
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याचिकाकर्ता कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश चौधरी (Congress candidate Prakash Chaudhary) ने बीजेपी प्रत्याशी इंद्र सिंह, बहुजन समाज पार्टी के प्रेम कुमार, राष्ट्रीय देव भूमि पार्टी के जीवन कुमार और आम आदमी पार्टी के तारा चंद को प्रतिवादी बनाया है। इसके अलावा संजय कुमार, पारवती, चुनाव आयोग सहित चुनाव अधिकारी और चुनाव पर्यवेक्षक से अदालत ने जवाब तलब किया है। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट के समक्ष प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत चुनाव याचिका दायर की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि पोस्टल बैलेट की मतगणना (Postal Ballot Counting) के दौरान अनियमितताएं बरती गई। चुनाव अधिकारी और चुनाव पर्यवेक्षक पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। दलील दी गई कि नियम 54 ए के तहत पोस्टल बैलेट की मतगणना ईवीएम (EVM) की गिनती से 30 मिनट पहले की जानी होती है। जबकि याचिकाकर्ता के मामले में ईवीएम की गिनती पहले की गई।
चुनाव परिणाम के अनुसार इंद्र सिंह सिर्फ 1307 मतों से विजयी रहे। याचिकाकर्ता को 30485 और बीजेपी प्रत्याशी को 31792 मत प्राप्त हुए। 2725 पोस्टल बैलेट में से 307 अवैध करार दिए गए और 32 मतों को खारिज कर दिया गया। याचिकाकर्ता के चुनाव एजेंट ने पोस्टल बैलेट और मशीनों के मतों को दोबारा गिनने के लिए आवेदन किया। आरोप लगाया गया है कि उसके आवेदन को चुनाव अधिकारी और चुनाव पर्यवेक्षक ने बिना किसी ठोस कारण के रद्द कर दिया। याचिकाकर्ता ने अदालत ने गुहार लगाई है कि बल्ह विधानसभा क्षेत्र के चुनाव को निरस्त किया जाए। चुनाव अधिकारी और चुनाव पर्यवेक्षक को आदेश दिए जाए कि इस क्षेत्र से याचिकाकर्ता को विजयी घोषित किया जाए।