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Breaking : पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव और निदेशक की सरकारी गाड़ियां होंगी जब्त
Himachal Pradesh High Court : शिमला। हिमाचल हाईकोर्ट (Himachal High Court) ने पंचायती राज विभाग (Panchayati Raj Department) के प्रधान सचिव और निदेशक की सरकारी गाड़ियों को जब्त (Government vehicles seized) करने के आदेश जारी किए हैं। यह कार्रवाई अदालत (Court) के आदेशों की अनुपालना ना करने के कारण की गई है। कोर्ट ने पिछले साल 25 सितंबर को पारित आदेशों में पंचायत चौकीदारों (Panchayat Chowkidar) को दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों (Daily Wage Workers) में परिवर्तित करने के आदेश दिए थे, लेकिन विभाग ने आदेशों की अनुपालना नहीं की।
कोर्ट के आगामी आदेशों तक नहीं इस्तेमाल कर सकेंगे गाड़ियां
न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया कि यह अधिकारी कोर्ट के आगामी आदेशों तक सरकारी वाहन नंबर एचपी 07 ई 0027 और एचपी 07 ई 0003 का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। मामले के अनुसार प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal High Court) ने 25 सितम्बर 2023 को पारित आदेशों के तहत 10 वर्षो तक बतौर अंशकालिक कार्यकाल (PartTime Tenure) पूरा करने वाले याचिकाकर्ता पंचायत चौकीदारों (Punchayat Chowkidar ) को नियत तिथि से दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों में परिवर्तित करने के आदेश जारी किए थे।
हाईकोर्ट ने सरकार को दिया था आठ हफ्ते का समय
हाईकोर्ट (Himachal High Court) ने इस बाबत राज्य सरकार (Himachal Pradesh Sukhu Government) को आठ सप्ताह का समय दिया था। कोर्ट ने उन्हें राज्य सरकार की नियमितिकरण (Regularization) नीति के अनुसार नियुक्त तारीख से नियमित करने के आदेश भी दिए थे। फैसला लागू ना करने पर प्रार्थियों को अनुपालना याचिका दायर करनी पड़ी थी। अनुपालना याचिका (Compliance Petition) के जवाब में एक बार फिर से पंचायती राज विभाग ने कहा कि प्रार्थियों को सरकार की नीति के अनुसार नियमित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे एक स्वायत संस्था जिला परिषद के कर्मचारी हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि अनुपालना याचिका में अदालती आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित की जाती है इसलिए मुख्य मामले में दिए फैसले की समीक्षा इस अनुपालना याचिका में नहीं की जा सकती।