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हिमाचल हाईकोर्ट ने ट्रांसगिरी की महिला उम्मीदवार को ST दर्जा देने को कहा
शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal High Court) ने लोकसेवा आयोग (HPPSC) को सिरमौर जिले के ट्रांसगिरी क्षेत्र (Transgiri Area Of Sirmour) की महिला उम्मीदवार को ST के तहत आरक्षित पद पर आवेदन की अनुमति देने को कहा है। महिला शिलाई तहसील के गांव बागना की रहने वाली है।
महिला का आरोप है कि सिरमौर जिले के ट्रांसगिरी क्षेत्र को जनजातीय घोषित (Tribal Area) करने के बावजूद उसे ST प्रमाणपत्र (ST Certificate) जारी नहीं किया जा रहा है। न्यायाधीश बीसी नेगी ने प्रार्थी की याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात लोकसेवा आयोग को आदेश जारी किए। मामले के अनुसार लोकसेवा आयोग ने लेक्चरर के पदों (Post Of Lecturers) को भरने के लिए आवेदन मंगाए हैं। आवेदन (Application) की अंतिम तिथि 31 नवम्बर है। कुल विज्ञापित पदों में से 5 पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं।
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कोर्ट ने मामले में बनाए सभी 5 प्रतिवादियों को अगली सुनवाई तक याचिका का जवाब दायर करने के आदेश भी दिए। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सितंबर 2022 में हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के हाटी समुदाय को आदिवासी दर्जा देने की घोषणा की थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने 4 अगस्त 2023 को जारी अधिसूचना (Notification) के तहत ट्रांसगिरी क्षेत्र के हाटी (Hatti) को अनुसूचित जनजाति में शामिल कर दिया था। परंतु अभी तक आरक्षण के मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट न होने के कारण सरकार ट्रांसगिरी क्षेत्र के लोगों को ST प्रमाण पत्र जारी नहीं कर रही है।