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हिमाचल हाईकोर्ट ने गलत आदेश पारित करने पर सिविल जज सोलन से मांगा स्पष्टीकरण
शिमला। हिमाचल हाईकोर्ट (Himachal HighCourt) ने न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करते समय गलत आदेश पारित करने पर सिविल जज सोलन (Civil Judge Solan) से स्पष्टीकरण तलब किया है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान ने सिविल जज सोलन की ओर से पारित आदेश पर अफसोस जताते हुए कहा कि यदि मामले की पिछली सुनवाई को जज छुट्टी पर हो और तो अगली सुनवाई में सिविल जज प्रार्थी की ओर से गवाही पेश किए जाने के मौके को कैसे बंद कर सकता है। मामले में प्रार्थी को सिविल जज ने गवाही पेश करने के लिए 9 दिसंबर, 2021 की तारीख दी थी, लेकिन उस दिन न्यायिक अधिकारी छुट्टी पर थे। मामले को 7 जनवरी, 2022 के लिए सूचीबद्ध किया गया, लेकिन उस दिन सिविल जज ने प्रार्थी की ओर से गवाही पेश किए जाने के मौके को बंद करने के आदेश पारित किए। इस आदेश को प्रार्थी मुकेश वर्मा ने हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी है। अदालत ने सिविल जज सोलन की ओर से तर्कसंगत आदेश पारित ना करने पर आगामी 25 मई के लिए स्पष्टीकरण तलब किया है।
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पुलिस भर्ती मामले की जांच स्वतंत्र एजेंसी से करवाने की याचिका पर सुनवाई टली
हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती (Himachal Pradesh Police Recruitment) परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के मामले (Question Paper Leak) की जांच स्वतंत्र एजेंसी से करवाने के आग्रह को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई 26 मई के लिए टल गई है। इस मामले पर सुनवाई मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक व न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ के समक्ष हुई। प्रार्थी ने मामले की जांच सीबीआई (CBI) से करवाने के आग्रह को लेकर याचिका दाखिल कर रखी है। हाईकोर्ट ने फिलहाल इस मामले में प्रतिवादियों को नोटिस नहीं जारी किया है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने इस परीक्षा को रद्द करते हुए यह परीक्षा नए सिरे से आयोजित करने का निर्णय ले लिया है।
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