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हिमाचल प्रदेश में BRCC भर्ती प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक
शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal High Court) ने शिक्षा विभाग में BRCC भर्ती प्रक्रिया (Recruitment Process) पर अंतरिम रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया। याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार प्रार्थीगण 21 वर्ष से अधिक समय से जेबीटी (JBT) के पद पर कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने 5 वर्ष तक बतौर BRCC कार्य किया है। प्रार्थियों ने 18 अक्तूबर 2023 को जारी उस अधिसूचना (Notification) को चुनौती दी है, जिसके तहत शिक्षा विभाग BRCC यानी ब्लॉक रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर के लिए फिर से भर्ती करने जा रहा है।
मुख्य सचिव शिक्षा से मांगा जवाब
प्रार्थियों की दलील है कि उन्हें 5 साल से अधिक समय बतौर ब्लॉक रिसोर्ट सेंटर कोऑर्डिनेटर का कार्य करने के बावजूद अयोग्य करार दे दिया गया है, जो गैरकानूनी है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का सरासर उल्लंघन है। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया इस अधिसूचना को कानूनी तौर पर भेदभावपूर्ण (Partial) पाते हुए अधिसूचना के अनुरूप की जा रही अगली कार्यवाही पर अंतरिम रोक (Interim Stay) लगा दी है। मामले पर सुनवाई 28 फरवरी 2024 को निर्धारित की है। प्रदेश हाईकोर्ट ने अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा, शिक्षा मंत्रालय केंद्र सरकार, स्टेट प्रोजेक्ट ऑफिस समग्र शिक्षा व निर्देशक उच्चतर शिक्षा को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है।