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हिमाचल में बुजुर्ग की हत्या, मरने से पहले महिला कर गई बड़ा खुलासा; आरोपी गिरफ्तार
Last Updated on December 24, 2021 by Vishal Rana
कांगड़ा। पुलिस थाना कांगड़ा (Police Station Kangra) के तहत हलेड़कलां में हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार एक महिला छत से गिरने के कारण घायल हो गई थी और उसे इलाज के लिए टांडा मेडिकल कालेज (Tanda Medical College) में ले जाया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई। मरने से पहले घायल महिला के बयान के आधार पर पुलिस ने पड़ोसी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। वहीं, हलेड़कलां की रहने वाली शकुंतला देवी (60) पत्नी रोशन लाल निवासी बड़ी हलेड़ की बहू सुमना कुमारी पत्नी स्वर्गीय संजीव कुमार ने बताया कि गुरुवार दोपहर को अपनी जेठानी अनीता के साथ घर (Home) के अंदर बैठी थी और उसकी सास शकुंतला देवी घर के घर की छत पर बैठी हुई थी। तभी उनका पड़ोसी उनके लेंटल पर आकर उसकी सास के साथ धक्का मुक्की करने लगा। जब वह व उसकी जेठानी छत के ऊपर आई तथा उससे अपनी सास को छुड़ाने लगी तो उसने उसकी सास को जोर से धक्का दिया और वह छत के किनारे गिरने के बाद नीचे गली में गिर गई। इसके उसकी सास को टांडा अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया। हालांकि इस घटना के बाद कांगड़ा पुलिस ने उसके खिलाफ आइपीसी की धारा 452, 323, 504 के तहत मामला दर्ज कर लिया था, परंतु टांडा मेडिकल कालेज में देर शाम महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। महिला के मौत के बाद कांगड़ा पुलिस ने इस मामले में आइपीसी की धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने आरोपित को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है और आगामी छानबीन जारी है।
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पड़ोसी ने दरवाजे पर चलाई बंदूक, महिला की शिकायत पर केस दर्ज
जवाली। नाना की एक महिला ने बंदूक (Gun) से फायर कर जान से मारने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। पुलिस थाना जवाली (Police Station Jawali) में दर्ज शिकायत में महिला ने बताया कि वह 21 दिसंबर की सुबह उठने लगी तो उसको दरवाजे के पास पटाखा होने की आवाज सुनाई दी। जब उसने दरवाजा (Door) खोलकर बाहर देखा तो उसका पड़ोसी अपनी बंदूक लेकर खड़ा था। उसके बाद कुछ छर्रे भी बरामद हुए, जिसको शिकायतकर्ता ने अपने पास रख लिया है। महिला ने बताया है कि उसके पड़ोसी द्वारा गोली चलाकर उसको जान से मारने की कोशिश की गई है। जवाली पुलिस ने मौका पर पहुंचकर महिला के बयान कलमबद्ध किए हैं और गुरमेल सिंह के खिलाफ धारा 307 व आर्म्ड एक्ट के तहत मुकद्दमा दर्ज कर लिया है। पुलिस अधीक्षक कांगड़ा खुशहाल चंद शर्मा ने बताया कि पुलिस ने महिला दर्शना देवी की शिकायत पर पड़ोसी के खिलाफ जान से मारने की कोशिश करने पर आइपीसी धारा 307, आर्म्ड एक्ट के तहत मुकद्दमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
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