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हिमाचल हाईकोर्ट ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से पर्यवेक्षकों की भर्ती मामले में दी अहम व्यवस्था
Last Updated on October 14, 2022 by Vishal Rana
शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal Pradesh High Court) ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से बनने वाले आंगनवाड़ी पर्यवेक्षकों (Anganwadi Supervisors) की भर्ती मामले में एक महत्वपूर्ण व्यवस्था दी है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक पदों के लिए भी आरक्षण नियम लागू होते हैं। आंगनवाड़ी पर्यवेक्षकों की नियुक्ति आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में से होती है, परंतु इन्हे पदोन्नति कहना उचित नहीं है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर ने चंद्रकला की याचिका को स्वीकार करते हुए यह निर्णय सुनाया है।
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अदालत ने याचिकाकर्ता को आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक पद पर ओबीसी (OBC) का आरक्षण देते हुए सभी सेवा लाभ के साथ तैनाती देने के आदेश दिए हैं। अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सरकारी कर्मचारी नहीं हैं। बल्कि वे सरकार से केवल मेहनताना पाते हैं। इसलिए आंगनबाडी कार्यकर्ता से आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक के पद को भरने के लिए सीमित सीधी भर्ती को पदोन्नत्ति नहीं कहा जा सकता। पर्यवेक्षक के पद की भर्ती एक सीधी भर्ती है जिसे एक ही विभाग के गैर-सरकारी कर्मचारी में से भरा जाता है। इनकी प्रारंभिक नियुक्ति के समय सीधी भर्ती के लिए आरक्षण लागू होता है।
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