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पांच साल से कम उम्र वाले बच्चों को मास्क से छुटकारा-आ गई नई गाइडलाइंस
कोरोना काल में मास्क को लेकर आई नई गाइडलाइंस में कहा गया है कि पांच साल से कम उम्र के बच्चों (Children Below Five Years) को मास्क अनिवार्य (Masks are not Mandatory) नहीं है। इसके साथ ही कहा गया है कि छह से 11 वर्ष के बच्चों को मास्क पहनने की सलाह दी जा सकती है, लेकिन पेरेंट्स व डॉक्टर की निगरानी में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (Directorate General of Health Services) ने आज जारी की गाइडलाइंस में मास्क पहनने के लिए उम्र निर्धारित की है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों व किशोरों में कोरोना संक्रमण को लेकर इलाज व बचाव के लिए गाइडलाइंस (Guidelines) दी गई हैं। इसमें कहा गया है कि संक्रमित बच्चों के इलाज में रेमडेसिवीर इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और संक्रमण की जांच के लिए सीटी स्कैन (CT Scan) का भी तर्कसंगत तरीके से उपयोग किया जाए।
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गाइडलाइंस में बच्चों के कोरोना संक्रमण के उपचार के लिए स्टेरॉयड को नुकसानदायक बताया गया है। रेमडेसिवीर इंजेक्शन के इस्तेमाल के लिए डीजीएचएस (DGHS) ने स्पष्ट कहा है कि 3 साल से 18 साल के आयु वर्ग में इससे सही होने के पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे में बच्चों में रेमडेसिवीर (Remdesivir) का इस्तेमाल ना किया जाए। इसके अलावा सीटी स्कैन के तर्कसंगत उपयोग की सलाह देते हुए डीजीएचएस ने कहा है कि सीने के स्कैन से उपचार में बेहद कम मदद मिलती है। ऐसे में चिकित्सकों को चुनिंदा मामलों में ही कोविड-19 मरीजों में एचआरसीटी (HRCT in Covid-19 Patients) कराने का निर्णय लेना चाहिए। कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए घातक साबित होने की आशंका जताई गई है। इसी के चलते केंद्र सरकार ने ये गाइडलाइंस जारी की हैं।