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Deadline: चुनाव के बीच सरकार की सीधी चेतावनी, 31 तक का है वक्त, वरना देख लेंगे हम
Link Pan Card With Aadhaar: नेशनल डेस्क। देश में लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election) का दौर जारी है, छठे चरण की वोटिंग हो चुकी है। अब सातवें चरण की वोटिंग 1 जून, 2024 को होगी। इस बीच इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक (Link Pan Card With Aadhaar) करने को लेकर ग्राहकों को सीधी चेतावनी (Warning) दी है, अगर आपने अब तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो आपको दोगुना टैक्स भरना पड़ सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने X पर एक पोस्ट के जरिए जानकारी दी है कि 31 मई से पहले हर हाल में अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करें। अगर इस डेडलाइन को आप मिस कर देते हैं तो आपका पैन कार्ड रद्द भी हो सकता है। पैन कार्ड को आप घर बैठे ही आधार से लिंक कर सकते हैं।
Kind Attention Taxpayers,
Please link your PAN with Aadhaar before May 31st, 2024, if you haven’t already, in order to avoid tax deduction at a higher rate.
Please refer to CBDT Circular No.6/2024 dtd 23rd April, 2024. pic.twitter.com/L4UfP436aI
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) May 28, 2024
इससे पहले सीबीडीटी (CBDT) ने भी सभी से अपील की थी कि वो अपना पैन और आधार आपस में लिंक करा लें। सीबीडीटी ने यह सर्कुलर 23 अप्रैल, 2024 को जारी किया था। इसमें पैन और आधार लिंक ना कराने के खामियाजे भी बताए गए थे। इसमें बताया गया था कि लिंक ना कराने की स्थिति में आपसे दोगुना टीडीएस और टीसीएस वसूला जा सकता है।
कैसे करें पैन को आधार से लिंक
आप घर बैठे पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं। इसके लिए आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा।
इसके बाद Quick Links पर क्लिक कर Link Aadhaar पर क्लिक करें।
अब पैन और आधार नंबर दर्ज करने के बाद वैलिडेट पर क्लिक करें।
आधार कार्ड में लिखा अपना नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद लिंक आधार के विकल्प पर क्लिक करें।
मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को भरें और Validate पर क्लिक करें। यदि आपको पैन को आधार से लिंक करने में कोई समस्या आ रही है, तो आप आयकर विभाग की हेल्पलाइन से संपर्क कर सकते हैं।