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चेक बाउंस मामले में दोषी को 6 माह की जेल, 12 लाख चुकाने के आदेश
Last Updated on December 4, 2023 by Soumitra Roy
(क्राइम रिपोर्टर) कांगड़ा। चेक बाउंस (Cheque Bounce) के मामले में कांगड़ा की एसीजेएम (ACJM Court) की अदालत ने सोमवार को एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए 6 माह के साधारण कारावास (Jail Term) की सजा सुनाई है। उसे याचिकाकर्ता को 12 लाख रुपये का भुगतान करने का भी आदेश दिया गया है।
याचिकाकर्ता राकेश कथूरिया के वकील अरुण चौधरी ने बताया कि राजे स्याल श्यामा श्याम फ्रूट कंपनी, दुकान नंबर 3, सब्जी मंडी कांगड़ा से थोक में फल-सब्जी (Fruits And Vegetables) लेता था। उसे श्यामा श्याम फ्रूट कंपनी को 9 लाख रुपया चुकाना था। उसने इस रकम का चेक (Cheque) 2015 में राकेश कथूरिया को दिया था, जो बाउंस हो गया। राजे स्याल के खिलाफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 138 के तहत मामला दर्ज किया गया। एसीजेएम की अदालत ने फैसला सुनाते हुए राजे स्याल को 6 माह की जेल और याचिकाकर्ता को 12 लाख रुपया देने का आदेश दिया है।