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CAA के तहत कैसे मिलेगी भारतीय नागरिकता? यहां जानिए
CAA Rules: लोकसभा चुनावों से पहले केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) ने नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) को लागू करने की घोषणा कर दी है। इस कानून के तहत अब तीन पड़ोसी देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी धर्म से जुड़े शरणार्थियों को भारत की नागरिकता (Citizenship of India) मिल सकेगी। आम चुनाव से पहले केंद्र सरकार का ये बड़ा कदम माना जा रहा है। अब तीनों देशों के गैर-मुस्लिम शरणार्थी भारत में नागरिकता के लिए आवेदन कर सकेंगे। अब बड़ा सवाल यह है कि भारत की नागरिकता कैसे मिलेगी? इसके लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होगी? आइए जानते हैं इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब…..
This is how the Hindu refugees of Pakistan living in Adarsh Nagar (Delhi) celebrated the #CAA implementation..
Pure bliss!! So happy for them, it's their 2nd Diwali of the year…🙏#CAARules #CAAImplementation #CAAimplemented #CitizenshipAmendmentAct #Bangladesh #BJP4IND pic.twitter.com/60zb1aKZSQ
— saffronist🚩 (@hindutvaaaaaaa) March 12, 2024
किसे मिलेगी नागरिकता?
CAA नियम (CAA Rules) जारी होने के बाद जो लोग बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए थे केवल उन्हें ही केंद्र सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीयता दी जाएगी। CAA में छह गैर-मुस्लिम समुदायों हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी शामिल हैं। इन्हें केवल भारतीय नागरिकता तब ही मिल सकती है, जब इन्होंने 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में शरण ली हो।
कैसे भरे जाएंगे फॉर्म ?
भारतीय नागरिकता के लिए केंद्र सरकार की तरफ से तैयार किए गए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा। सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी।
फॉर्म में क्या भरना होगा?
अपना और अपने माता-पिता का नाम, भारत में कब से रह रहे है और कहां, कौन से देश से आए हैं और वहां कहां रह रहे थे, भारत में आने के बाद क्या काम कर रहे हैं किस धर्म से संबंध रखते हैं।
कोई केस हो तो?
अगर किसी व्यक्ति का आपराधिक रिकॉर्ड है तो इसकी भी जानकारी देनी होगी। उस व्यक्ति को नागरिकता देने का फैसला सरकार का होगा।
बैचलर और शादीशुदा के अलग फॉर्म
अगर, भारत आने के बाद किसी व्यक्ति ने भारतीय से शादी की है तो उसके बारे में जानकारी देनी होगी। बच्चों के लिए भी अलग से फार्म दिया गया है।
कैसे दस्तावेज जरूरी हैं?
भारतीय नागरिकता पाने के लिए जो फॉर्म भरे जाएंगे, उनमें शेडयूल – 1ए के तहत नौ तरह के दस्तावेज मांगे गए है। शेड्यूल-18 के तहत 20 तरह के और शेडयूल सी के तहत एफिडेविडेट देना होगा। वहीं, जिस देश से आए हैं, वहां का पासपोर्ट, रेजिडेंशल परमिट, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट, लाइसेंस, घर, जमीन या किराए के घर से संबंधित दस्तावेज, पहचान पत्र, भारत में आने का दिन, भारत में आने के लिए वीजा या इमिग्रेशन स्टैंप समेत कई जानकारियां देनी हैं।
दस्तावेज नहीं तो क्या करें?
अगर कोई दस्तावेज नहीं है तो आवेदनकर्ता उसका कारण बता सकता है। फार्म भरने के लिए डॉक्यूमेंट्स को जरूरी नहीं किया गया है। यदि पास्पोर्ट या वीजा की डिटेल है तो वह दे सकते हैं।
कैसे प्राप्त करें प्रमाण पत्र ?
आवेदन से लेकर सर्टिफिकेट पाने तक की प्रक्रिया डिजिटल है। सरकार की संतुष्टि के बाद डिजिटल सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। आवेदक चाहेगा तो हार्ड कॉपी भी दी जा सकेगी। आवेदक को इस बात की शपथ लेने वाला फॉर्म भी भरना होगा कि जो जानकारी भी उन्होंने दी है, वे सही है। अगर कही कोई झूठ या धोखाधड़ी पाई गई तो फॉर्म कैंसल किया जा सकता है।
-नेशनल डेस्क