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महिला नहीं है पत्नी, तलाक के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा पति
मध्यप्रदेश से एक अनोखा मामला सामने आया है। यहां एक शख्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए गुहार लगाई है कि उसके साथ धोखा हुआ है। शख्स का कहना है कि उसकी पत्नी एक महिला नहीं मर्द है। उसका कहना है कि उसकी शादी पत्नी के मर्द होने की बात छुपाकर की गई है।
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शख्स का कहना है कि उसकी पत्नी का प्राइवेट पार्ट पुरुषों की तरह हैं और इसलिए वह उसके साथ नहीं रह सकता है। जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले पति ने हाईकोर्ट में भी इस मामले को उठाया था। उस वक्त हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश के जारी रखते हुए शिकायत को खारिज कर दिया था।
वहीं, सुप्रीम कोर्ट ग्वालियर (Gwalior) के इस व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। शख्स ने तलाक के लिए याचिका डाली है। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच ने मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद पत्नी से चार हफ्ते में पति की याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा है। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता के वकील ने हमारा ध्यान अन्य बातों के साथ-साथ इस पर आकर्षित किया है कि प्रतिवादी का चिकित्सा इतिहास “लिंग + इंपरफोरेट हाइमन” दिखाता है, जिससे ये पता चलता है कि प्रतिवादी महिला नहीं है।
अधिवक्ता प्रवीण स्वरूप के माध्यम से दायर याचिका में बताया गया कि पुरुष और महिला की शादी जुलाई 2016 में हुई थी। याचिका में कहा गया है कि शादी के बाद पत्नी ने कुछ दिनों तक इस बहाने से शारीरिक संबंध नहीं बनाया कि वह मासिक धर्म से गुजर रही है। वहीं, उसके बाद उसने वैवाहिक घर छोड़ दिया और 6 दिनों की अवधि के बाद लौटी। इसके बाद में जब पति ने फिर से शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की तो उन्होंने पत्नी में एक लिंग पाया। इसके बाद याचिकाकर्ता अपनी पत्नी को मेडिकल चेकअप के लिए ले गया, जहां यह पता चला उसे इंपरफोरेट हाइमन नामक एक चिकित्सा समस्या है।
याचिका में आगे उल्लेख किया गया कि महिला को सर्जरी से गुजरने की सलाह दी गई थी, लेकिन डॉक्टर ने ये स्पष्ट कहा कि सर्जरी के माध्यम से महिला का अंग जोड़ दिया जाएगा, लेकिन उसके गर्भवती होने की संभावना लगभग असंभव है। इस मेडिकल जांच के बाद याचिकाकर्ता ने खुद को ठगा हुआ महसूस किया और अपनी पत्नी के पिता को अपनी बेटी को वापस लेने के लिए कहा। हालांकि, महिला के पिता ने कथित तौर पर जबरन आदमी के घर में घुसकर उसे पत्नी को घर पर रखने की धमकी दी।