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अब मानसिक विकार से ग्रस्त बच्चे भी होंगे पेंशन के हकदार, जानिए क्या होगा लाभ
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने फैमिली पेंशन (Family pension) को लेकर नया नियम जारी किया है, जिसके तहत मृत सरकारी कर्मचारियों के ऐसे बच्चे जो दिमागी रूप से असक्त हैं, उन्हें भी फैमिली पेंशन का लाभ मिलेगा।
बता दें कि मानसिक विकार (Mental disorder) से पीड़ित बच्चों को दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है और फैमिली पेंशन का लाभ नहीं मिलने से उनके पालन-पोषण और रहन-सहन में परेशानी होती है। सरकार की तरफ से सभी पेंशन बांटने वाले बैंक के प्रबंध निदेशकों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि वह अपने सेंट्रलाइज्ड पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर, पेंशन पेइंग ब्रांच को निर्देश दें कि मानसिक रूप से असक्त बच्चों को फैमिली पेंशन का लाभ मिल सके। यह पेंशन उन बच्चों को नॉमिनी द्वारा दी जाएगी।
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केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि पेंशन और पेंशनर कल्याण विभाग को लोगों से बातचीत में पता चला है कि बैंक इस तरह के बच्चों को फैमिली पेंशन का लाभ नहीं दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि बैंक इस तरह के बच्चों को पेंशन देने से मना कर रहे हैं और इन बच्चों से अदालत से जारी गार्डियनशिप सर्टिफिकेट (Guardianship Certificate) मांग रहे हैं।
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ऐसी स्थिति में लोगों की मदद के लिए फैमिली पेंशन में नॉमिनेशन के प्रावधान को जरूरी बनाया जा रहा है ताकि बच्चों को बिना रुकावट पेंशन और कोर्ट से आसानी से गार्डियनशिप सर्टिफिकेट मिल सके। उन्होंने बताया कि मृत सरकारी कर्मचारी के बच्चों को कोर्ट से सर्टिफिकेट देना होता है, जिसके आधार पर फैमिली पेंशन दी जाती है। बैंक ऐसे बच्चों से गार्जियनशिप सर्टिफिकेट के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकते।
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस ऐलान के बाद अगर कोई बैंक मानसिक विकार से ग्रस्त बच्चों से कोर्ट से जारी गार्जियनशिप सर्टिफिकेट के बिना फैमिली पेंशन देने से मना करते हैं तो यह सेंट्रल सिविल सर्विस (पेंशन) रूल्स, 2021 के वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन होगा। उन्होंने बताया कि ऐसा करने पर ऐसे बैंक पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर कोई मानसिक विकार से पीड़ित बच्चा अपने माता-पिता के पेंशन प्लान में नॉमिनी नहीं है और उससे कोर्ट का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है तो यह भी पेंशन के मकसद के खिलाफ होगा।