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1 अक्टूबर से सरसों के तेल में अन्य खाद्य तेल मिलाने की नहीं होगी अनुमति: FSSAI ने दिए निर्देश
नई दिल्ली। अब से आप अपने किचन में शुद्ध सरसों तेल का इस्तेमाल कर सकेंगे। दरअसल, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने निर्देश दिया है कि 1 अक्टूबर से सरसों के तेल में दूसरे खाद्य तेल मिलाने की अनुमति नहीं होगी। शुद्ध सरसों तेल के सेवन के लिए जनहित को ध्यान में रखते हुए यह निर्देश दिया गया है। अब तक कंपनियों को सरसों तेल में 20% अन्य खाद्य तेल मिलाने की अनुमति थी। बता दें कि खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद और खाद्य पदार्थ) विनियमों में मिश्रित खाद्य वनस्पति तेल के मानक 2011 में किसी भी दो या दो से अधिक खाद्य वनस्पति तेलों के मिश्रण की अनुमति दी गई थी। अब सरकार ने सरसों तेल में सम्मिश्रण को प्रतिबंधित कर दिया है।
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सरकार के इस नियम से और बढ़ेगी मिलावट; जानें कारण
जानकारों का कहना है कि पहले सरसों तेल में दो या इससे अधिक वनस्पति तेलों के मिश्रण की अनुमति थी। सरकार ने नए नियम से इस पर रोक लगाई है। इससे मिलावट बढ़ेगी, क्योंकि अवैध रूप से काम करने वाले अपने तरीके से काम करेंगे। इससे शुद्ध माल बेचने वाले व्यवसायियों के आर्थिक हित प्रभावित होंगे। इसके अलावा पिछले कुछ समय में सरसों तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। ऐसे में आशंका बढ़ गई है कि घटिया खाने के तेल की मिलावट ज्यादा हो जाएगी। इसे रोकने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। वहीं, खाने के तेलों में मिलावट (Adulteration in Edible oil) की खबरों पर संज्ञान लेते हुए खाद्य सुरक्षा नियामक, FSSAI ने पिछले हफ्ते देश के कई शहरों से खाद्य तेल के 4,500 से भी ज्यादा नमूने लिए। इन सैम्पल को जांच के लिए भेजा गया है।
सरसों तेल में अब मिलावट नहीं
– अब सिर्फ शुद्ध सरसों तेल की बिक्री होगी।
– सरसों तेल में दूसरे तेल के मिलावट वाले ब्रांड पर रोक।
– सरकार ने मिलावट रोकने के लिए FSSAI को दिए निर्देश।
– फिलहाल 20 परसेंट तक दूसरे खाने के तेल को मिलाने की इजाजत।
– सरसों के दाम बढ़ने से घटिया तेल की मिलावट की आशंका बढ़ी।