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तीन बेटियों के नाम पर पैसा करवा सकते हैं जमा, खाते पर टैक्स में मिलेगी छूट
हर माता-पिता अपने बच्चे के भविष्य को सुरक्षित रखना चाहते हैं। वहीं, केंद्र सरकार की तरफ से भी बेटियों के लिए एक योजना शुरू की गई है। इस योजना में निवेश करने से आपको 80सी के तहत छूट मिलती है। हालांकि, अब सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) में पांच बड़े बदलाव किए हैं।
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बता दें कि पहले सुकन्या समृद्धि योजना में दो बेटियों के खाते पर ही 80 सी के तहत टैक्स छूट का लाभ मिलता था। जबकि, तीसरी बेटी पर ये फायदा नहीं थी। वहीं, अब अगर किसी की एक बेटी के बाद दो जुड़वा बेटियां होती हैं तो उन दोनों के लिए भी खाता खोलने का प्रावधान है। इसका मतलब कि अब कोई भी व्यक्ति एक साथ तीन बेटियों के नाम पर पैसा जमा कर सकता है। इसके अलावा इस योजना के तहत खाते में सालाना न्यूनतम 250 रुपए और अधिकतम डेढ़ लाख जमा करने का प्रावधान है। इसमें न्यूनतम राशि पर अकाउंट डिफॉल्ट हो जाता है। सबसे अहम बात ये कि सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बेटी की मौत या बेटी का पता बदलने पर ये खाता बंद किया जा सकता है।
वहीं, अब 18 साल की उम्र से पहले बेटियों को खाता ऑपरेट करने की अनुमति नहीं है। यानी 18 साल की उम्र तक अभिभावक या माता-पिता ही खाता ऑपरेट करेंगे। जबकि, पहले 10 साल की उम्र में भी बेटियां खाता ऑपरेट कर सकती थी। इसके अलावा इस योजना के नए नियमों के तहत खाते को दोबारा एक्टिव नहीं करवाने पर मैच्योर होने तक खाते में जमा राशि पर लागू दर से ब्याज मिलता रहेगा। खाते का सालाना ब्याज दर वित्त वर्ष के अंत में क्रेडिट किया जाएगा। इसके अलावा खाते में गलत ब्याज डलने पर उसे वापस पलटने के प्रावधान को भी हटाया गया है।