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मिनरल वॉटर बेचने वाली कंपनियों के लिए नई शर्त, पहली अप्रैल से लागू होगा नया नियम
नई दिल्ली। बोतल बंद पानी यानी मिनरल वॉटर (Mineral Water) बेचने वाली कंपनियों के लिए नए नियम लागू हुए हैं। दरअसल नए नियम इसलिए क्योंकि शर्तें सारी पुरानी ही हैं, लेकिन अब इसमें एक नियम और जोड़ दिया गया है। ऐसे में मिनरल वॉटर बेचने वाली कंपनियां यदि बोतलबंद पानी बेचना चाहती हैं तो उन्हें अब नई शर्त भी पूरी करनी होगी। यह नियम पहली अप्रैल से देशभर में लागू किया जाएगा। इसके लिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (Food Safety and Standards Authority of India) ने देश के सभी फूड कमिश्नर (Food Commissioner) को भी निर्देश जारी कर दिए हैं।
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क्या है नई शर्त
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ((FSSAI) ने बोतल बंद पानी बेचने वाली कंपनियों के लिए नियम में बदलाव किया है। एफएसएसएआई ने बोतलबंद पानी या मिनरल वॉटर बेचने के लिए लाइसेंस हासिल करने या पंजीकरण के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) का प्रमाणन भी अनिवार्य कर दिया है। इस बाबत राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के फूड कमिश्नर को भी पत्र जारी कर दिए गए हैं। यह नियम पहली अप्रैल देश भर में लागू होगा।
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इस संदर्भ में एफएसएसएआई (FSSAI) ने कहा कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2008 के तहत सभी खाद्य कारोबार परिचालकों (FBO) के लिए किसी खाद्य कारोबार को शुरू करने से पहले लाइसेंस/पंजीकरण (License / Registration) हासिल करना अनिवार्य होगा। नियामक ने कहा कि खाद्य सुरक्षा और मानक (प्रतिबंध एवं बिक्री पर अंकुश) नियमन, 2011 के तहत कोई भी व्यक्ति बीआईएस (BIS) प्रमाणन चिह्न के बाद ही बोतलबंद पेयजल या मिनरल वॉटर (Mineral Water) की बिक्री कर सकता है।
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क्यों लगाई गई शर्त
दरअसल देश में गर्मियों का मौसम शुरू होते ही बोतलबंद पानी की मांग भी बढ़ जाती है। इस दौरान कई कंपनियां सिर्फ लाभ कमाने के मकसद से पानी बेचने के कारोबार से जुड़ जाती हैं। यही नहीं, ऐसी कई कंपनियों के पास तो रजिस्ट्रेशन (Registration) तक नहीं होती। ऐसे में जाहिर है कि कंपनियों के पास पानी की शुद्धता (Purity) का भी कोई प्रमाण नहीं होगा। इसी के मद्देनजर अब एफएसएसएआई (FSSAI) ने कंपनियों पर बीआईएस प्रमाणन की अनिवार्यता लागू कर दी है।
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