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मानसून सत्र: विधानसभा में आज एक ही दिन में पेश हुए 10 विधेयक, यहां जाने डिटेल
शिमला। हिमाचल विधानसभा (Himachal Vidhan Sabha) के मानसून सत्र (Monsoon Session) में शुक्रवार को तीसरे दिन एक साथ 10 विधेयक पेश हुए। पेश किए गए विधेयकों (Bills) में हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना संशोधन विधेयक 2022, हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक 2022, हिमाचल प्रदेश न्यायालय संशोधन विधेयक 2022, हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन संशोधन विधेयक 2022, हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022, हिमाचल प्रदेश नगर पालिका संशोधन विधेयक 2022, हिमाचल प्रदेश भू-गर्भ जल विकास और प्रबंधन विनियमन और नियंत्रण संशोधन विधेयक 2022, हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार अधिनियम संशोधन विधेयक 2022, हिमाचल प्रदेश नगर निगम द्वितीय संशोधन विधेयक 2022, हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक 2022 और हिमाचल प्रदेश कतिपय प्रवर्गों के वेतन और भत्तों पर आयकर का संदाय विधेयक 2022 शामिल है।
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विनियोग संख्या 3 सदन में हुआ पारित
सीएम जयराम ठाकुर (CM Jai Ram Thakur) ने शुक्रवार को विनियोग संख्या 3 को सदन में प्रस्तुत किया। विनियोग संख्या तीन के पारित होने पर सरकार को वित्तीय वर्ष 2013.14 के लिए राज्य की संचित निधि से 474 करोड़ 86 लाख 14 हजार 325 रुपए की रकम खर्च करने का अधिकार मिल गया। बता दें कि वित्तीय वर्ष 2013.14 में उक्त राशि बजट से अधिक खर्च की गई थी। लिहाजा इसके लिए विधानसभा की अनुमति लेना आवश्यक था।
धन संबंधित अधिकारिता में बढ़ोतरी पर कल होगी चर्चा
इसी तरह से प्रदेश में सिविल न्यायालयों व जिला न्यायाधीशों की धन संबंधित अधिकारिता में इजाफा होगा। धन संबंधित अधिकारिता में बढ़ोतरी करने के मकसद से शुक्रवार को जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश न्यायालय संशोधन विधेयक 2022 को सदन में पेश किया। मानसून सत्र के अंतिम दिन इस संशोधन विधेयक पर चर्चा होगी। विधेयक के पारित होने पर सिविल न्यायालयों व जिला न्यायाधीशों की धन संबंधित अधिकारिता में इजाफा होगा।हिमाचल प्रदेश न्यायालय संशोधन विधेयक का मकसद राज्य उच्च न्यायालय द्वारा सिविल न्यायालयों की धन संबंधित अधिकारिता को 30 लाख से बढ़ा कर एक करोड़ करने तथा जिला न्यायाधीशों की अधिकारिता को 20 लाख से बढ़ा कर 60 लाख करने की संस्तुति करना है। उच्च न्यायालय की संस्तुति के बाद सरकार ने कानून में संशोधन का मसौदा तैयार किया है।
माननीय स्वयं करेंगे आय कर का भुगतान
सूबे में माननीय आय कर का भुगतान स्वयं करेंगे। प्रदेश सरकार ने इसे लेकर विधान सभा सदस्यों, मंत्रियों, मुख्यमंत्री, विधान सभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के वेतन व भत्ता कानून में संशोधन का मसौदा तैयार कर लिया है। इसे लेकर सरकार ने पहले अध्यादेश जारी किया था। मानसून सत्र के तीसरे दिन कानून में सीएम जयराम ठाकुर ने संशोधित विधेयक को सदन में पेश किया। विधेयक (Bill) के पारित होने पर माननीय चालू वित्त वर्ष से आय कर का भुगतान स्वयं करेंगे। अभी तक सरकार इनके आय कर का भुगतान करती थी।
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