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आरक्षण रोस्टर में तुरंत संशोधन करे एचपीयू: हिमाचल हाईकोर्ट
शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal Pradesh High Court) ने एचपीयू (HPU) द्वारा खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों (Sports and Cultural Activities) में उत्कृष्ट योगदान देने वाले अभ्यर्थियों को आरक्षण रोस्टर (Reservation Roster) में स्थान ना देने पर गहरी चिंता व्यक्त की। कोर्ट ने एचपीयू को तुरंत आरक्षण रोस्टर में संशोधन करने के आदेश दिए। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान एवं न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह (Justice Tarlok Singh Chauhan and Justice Virendra Singh) की खंडपीठ ने यह संशोधन विश्वविद्यालय के अध्यादेश के प्रावधानों के अनुरूप करने के आदेश दिए।
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कोर्ट ने आश्चर्य जताया कि विश्वविद्यालय के अध्यादेश में 5 फीसदी खेल और 5 फीसदी सांस्कृतिक गतिविधियों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले अभ्यर्थियों को आरक्षण रोस्टर में स्थान देने के बावजूद विश्वविद्यालय द्वारा अपनाया जा रहे 200 प्वाइंट रोस्टर में इन रिक्तियों को भरने का कोई प्रावधान नहीं है। कोर्ट ने कहा कि इससे भी बुरी बात तो यह है कि केवल इसी कारण से इन दोनों श्रेणी के अभ्यर्थियों को कोई सीट आवंटित नहीं हो रही है। कोर्ट ने एचपीयू को एक सप्ताह के भीतर 200 प्वाइंट रोस्टर में संशोधन (200 point roster revision) कर अनुपालना रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष रखने के आदेश दिए।
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