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Kalka में कोरोना पॉजिटिव मामले आने के बाद नगर परिषद परवाणू सील
सोलन। कालका क्षेत्र में 3 कोरोना पोजिटिव (Corona positive) मामले सामने आने के बाद नगर परिषद परवाणू के तहत आने वाला समूचा क्षेत्र तथा जिला की कसौली तहसील की ग्राम पंचायत जंगेशु एवं टकसाल को पूरी तरह सील (Seal) कर दिया गया है। यह आदेश जिला दंडाधिकारी सोलन केसी चमन ने जारी किए हैं। इन क्षेत्रों में आगामी आदेशों तक किराना, दूध, ब्रेड, फल, सब्जी तथा कीटनाशकों की कोई भी दुकान खुली नहीं रहेगी। इस क्षेत्र में एपीएमसी की सब्जी मंडी भी आगामी आदेशों तक बंद रहेगी। उक्त क्षेत्र में किसी भी परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति अथवा वाहन को आने-जाने की अनुमति नहीं होगी। सरकारी तथा निजी अस्पताल, नर्सिंग होम तथा इनमें आपातकालीन चिकित्सा स्थिति में आने वाले व्यक्ति, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आयुष विभाग तथा होम्योपैथिक कर्मी, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य परीक्षण के लिए प्रयोगशालाएं इन आदेशों के दायरे से बाहर रहेंगी। किन्तु स्वास्थ्य तथा चिकित्सा परीक्षण के लिए सैंपल केवल घर से एकत्र किए जा सकेंगे।
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आदेशों के तहत जिला प्रशासनए दंडाधिकारी कार्य के लिए नियुक्त सरकारी कर्मी एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पुलिस, सेना, अर्द्ध सैनिक बल, गृह रक्षा, नागरिक सुरक्षा तथा अन्य ऐसे सुरक्षा बल जो राज्य अथवा केंद्र सरकार के अधीन हैं, निजी सुरक्षा एजेंसियां, जेल एवं सुधार सेवाएं, सम्बन्धित उपमंडलाधिकारी द्वारा प्रमाणित ऐसे सरकारी अथवा अर्ध सरकारी कर्मी जो कोविड-19 के खतरे को न्यून करने के लिए कार्यरत हों, बैंक, एटीएम, कोषागार, बीमा कार्यालय, डाकघर, विद्युत, जल, नागरिक सेवाएं, स्वच्छता एवं ऊर्जा हस्तांतरण इकाइयों जैसी आवश्यक सेवाओं के क्रियाशील रखरखाव में संलग्न अधिकारी एवं कर्मी, अग्निशमन सेवाएं, सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार एवं इंटरनेट सेवाओं सहित पशुपालन कृषि तथा वन विभाग सहित सड़क अधोसंरचना के कार्य में संलग्न अधिकारी एवं कर्मचारियों पर यह आदेश लागू नहीं होंगे। इसके अलावा पेट्रोल पंप, रसोई गैस, सीएनजीए तेल एजेंसियां, उनके भंडार गृह तथा संबंधित परिवहन गतिविधियां भी इन आदेशों के दायरे के बाहर होंगी।
इन चीजों की हो सकेगी होम डिलीवरी
पके तथा बिना पके आवश्यक उत्पाद जिनमें किराना, दूध, ब्रेड, फल तथा सब्जियां सम्मिलित हैं। सहित दवाओं एवं दवा उपकरणों की होम डिलीवरी प्रातः 7.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे के मध्य की जा सकेगी। थोक विक्रेताओं द्वारा सब्जी एवं फल की होम डिलीवरी प्रातः 7.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे के मध्य ही की जा सकेगी। होम डिलीवरी प्राधिकृत विक्रेताओं द्वारा ही की जाएगी। इनके पास सक्षम प्राधिकरण द्वारा जारी कफ्र्यू पास होने चाहिएं। आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि दवाओं सहित सहित सभी आवश्यक एवं गैर आवश्यक वस्तुओं का परिवहन निर्बाध रूप से जारी रहेगा। इनके कामगार एवं कर्मी भी उक्त क्षेत्र में अनुमति प्राप्त वाहनों में आ-जा सकेंगे। इनके पास संबंधित कंपनी द्वारा जारी पहचान पत्र होना चाहिए। किसी भी कामगार एवं कर्मचारी को पैदल आने.जाने की अनुमति नहीं होगी। इन आदेशों की अवहेलना पर आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
होम डिलीवरी प्रणाली के तहत समय को बढ़ाया
जिला दंडाधिकारी सोलन केसी चमन ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए सोलन जिला के नालागढ़ उपमंडल के तहत बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ विकास प्राधिकरण (बीबीएनडीए) के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र नगर परिषद बद्दी, नगर परिषद नालागढ़ तथा सभी 41 ग्राम पंचायतों को पूर्ण रूप से सील करने के आदेश में आवश्यक संशोधन किया है।
इस संशोधन के अनुसार होम डिलीवरी के तहत लोगों को दूध देने वाले प्रचलन के अनुसार कार्य कर सकेंगे। पके तथा बिना पके आवश्यक उत्पाद जिनमें किराना, दूध, ब्रेड, फल तथा सब्जियां सम्मिलित हैं सहित दवाओं एवं दवा उपकरणों की होम डिलीवरी प्रातः 7.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे के मध्य की जा सकेगी। थोक विक्रेताओं द्वारा सब्जी एवं फलों की होम डिलीवरी प्रातः 7.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे के मध्य ही की जा सकेगी। होम डिलीवरी प्राधिकृत विक्रेताओं द्वारा ही की जाएगी। इनके पास सक्षम प्राधिकरण द्वारा जारी कर्फ्यू पास होने चाहिएं। अन्य शर्तें पूर्ववत रहेंगी। संशोधित आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं तथा आगामी आदेशों तक जारी रहेंगे।