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संजौली मस्जिद मामला: कोर्ट ने वक्फ बोर्ड से मांगा एफिडेविट , 22 को अगली सुनवाई
Sanjauli Mosque Case: संजौली मस्जिद के अवैध निर्माण को गिराने के मामले में नगर निगम शिमला कमिश्नर कोर्ट ( Shimla MC Commissioner Court)के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुनवाई हुई। नगर निगम शिमला कमिश्नर कोर्ट के फैसले के खिलाफ ऑल हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन (All Himachal Muslim Welfare Association)ने अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायालय में याचिका दाखिल की हुई है। इस याचिका पर सोमवार को सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति प्रवीण गर्ग की अदालत ने वक्फ बोर्ड से एक एफिडेविट तलब किया है। सोमवार की सुनवाई में एमसी शिमला की तरफ से भी वकील पेश हुए। कोर्ट ने 5 अक्टूबर को शिमला एमसी कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले पर जिला अदालत ने वक्फ बोर्ड से एफिडेविट मांगा (Affidavit sought from Wakf Board)है। कोर्ट ने पूछा कि संजौली मस्जिद कमेटी प्रधान मोहम्मद लतीफ मस्जिद प्रधान के तौर पर वक्फ बोर्ड से ऑथराइज्ड था या नहीं? अब मामले में 22 नवंबर को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की कोर्ट फैसला सुनाएगी।
पूरे मामले को एमसी कमिश्नर को दोबारा भेजा जाए
गौरतलब है कि ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेशनाइजेशन के प्रमुख नजाकत अली ने शिमला एमसी आयुक्त (MC Commissioner) द्वारा 5 अक्टूबर को दिए गए फैसले को जिला कोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में कहा गया कि एमसी आयुक्त कोर्ट का फैसला डिफेक्टिड है। उन्होंने यह फैसला संजौली मस्जिद कमेटी द्वारा दिए गए हलफनामे के आधार पर सुनाया है। आज मामले में हुई बहस मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा पूरे मामले को एमसी कमिश्नर को दोबारा भेजा जाए, ताकि ध्यान से इस मामले को सुना जा सके।