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नहीं बदला Driving License का नियम, सरकार ने किया क्लियर
Driving License Rules: नेशनल डेस्क। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) की ओर से ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) को लेकर अहम जानकारी दी गई है। हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि जून 2024 से देश में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए RTO में टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अब सरकार ने इस मामले में क्लियर कर दिया है, कि ड्राइविंग टेस्ट (Driving Test) के बिना लाइसेंस नहीं मिलेगा।
DL जारी करने का अधिकार सिर्फ लाइसेंसिंग प्राधिकरण के पास
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मीडिया रिपोर्ट्स पर प्रतिक्रिया देते हुए साफ किया कि 1 जून से मौजूदा नियमों में कोई बदलाव नहीं होगा। मंत्रालय ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत मोटर वाहन चलाने में प्रशिक्षण देने के लिए स्कूलों के लाइसेंस और नियम का प्रावधान है। इन स्कूलों द्वारा सफल प्रशिक्षण (Successful Training) के बाद प्रमाणपत्र जारी किया जाता है, लेकिन इस तरह के प्रमाणपत्र (Certificate) मिलने के बाद किसी भी व्यक्ति को टेस्ट में छूट नहीं मिलती। मंत्रालय ने साफ किया कि ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने का अधिकार लाइसेंसिंग प्राधिकरण के पास होगा।
ये था मीडिया रिपोर्ट्स का दावा
आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया था कि निजी ड्राइविंग स्कूलों (Private Driving Schools) में परीक्षा पास करने के बाद आवेदकों को एक प्रमाण पत्र मिलेगा और इसका इस्तेमाल RTO में जांच के बिना डीएल के लिए आवेदन करने के लिए किया जा सकता है।