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हिमाचल: प्राकृतिक आपदा प्रभावित परिवार को 24 घंटे में मिलेगी सहायता राशि, निर्देश जारी
शिमला। हिमाचल में अब प्राकृतिक आपदा से प्रभावित (Affected by Natural Disaster) परिवारों को 24 घंटे में सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। यह फैसला हिमाचल की नई बनी सुक्खू सरकार (Sukhu Govt) ने लिया है। इसको लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। प्रदेश सरकार ने अधिसूचित प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों को 25 हजार रुपए की सहायता राशि तुरंत जारी करने के निर्देश दिए हैं। निदेशक एवं विशेष सचिव राजस्व सुदेश मोक्टा ने शनिवार को बताया कि प्राकृतिक आपदा के कारण मृत्यु होने पर मृतक के निकटस्थ संबंधी को 24 घंटे के भीतर सहायता राशि (Assistance) जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।
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प्राकृतिक आपदा के कारण मृत्यु होने पर मृतक के परिजनों को चार लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करने का प्रावधान है। इसमें से 25 हजार रुपए की सहायता राशि 24 घंटे के भीतर और शेष राशि भी चार दिन के भीतर जारी कर दी जाएगी। पूर्व में यह राशि जारी होने में अधिक समय लगता था। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा से प्रभावित गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों यदि वह आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर नहीं होते हैं, तो उन्हें न्यूनतम 5000 रुपए की सहायता राशि प्रदान करने के निर्देश दिए हैं।
सुखविंदर सिंह सुक्खू (Sukhwinder Singh Sukhu) ने सीएम का पदभार ग्रहण करने के उपरांत सामाजिक दायित्वों के निर्वहन को सर्वोच्च अधिमान दिया है। बात चाहे विभिन्न संस्थाओं के आवासियों को उत्सव अनुदान की हो या फिर उनकी उच्च शिक्षा के लिए महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष के गठन की। प्रदेश सरकार ने अपने निर्णयों से साबित किया कि सरकार समाज के वंचित और जरूरतमंद वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।
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