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निकिता तोमर हत्याकांड के दोषियों तौसीफ और रेहान को उम्रकैद की सजा
फरीदाबाद। निकिता तोमर हत्याकांड (Nikita Tomar murder case) के दोषियों को न्यायालय ने सजा सुना दी है। फरीदाबाद की फास्टट्रैक कोर्ट ने निकिता तोमर (Nikita Tomar) की हत्या के लिए दो आरोपियों तौसीफ और रेहान को उम्रकैद (Life Imprisonment) की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही कोर्ट ने निकिता तोमर हत्याकांड में तौसीफ और रेहान को दोषी करार दिया था। इसके बाद आज दोनों दोषियों की सजा पर न्यायालय में बहस हुई। इसके बाद कोर्ट ने तौसीफ और रेहान को उम्रकैद (Life Imprisonment) की सजा सुनाई। पिछली सुनवाई में एक आरोपी (Accused) को कोर्ट ने बरी कर दिया था। हालांकि मामले में बहस के दौरान अभियोजन पक्ष ने दोषियों को फांसी (Capital Punishment) की सजा की मांग की थी और इस मामले को गंभीर श्रेणी में लिए जाने की भी अपील की थी। उधर, मामले में बचाव पक्ष ने कहा है कि दोषी मेडिकल का छात्र है और पहले कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। ऐसे में इसे ध्यान में रखकर ही सजा दी जाए।
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गौरतलब हो कि निकिता तोमर हत्याकांड में तौसीफ और रेहान (Tausif-Rehan) के अलावा अजरुद्दीन नाम के शख्स को भी आरोपी बनाया गया था, उस पर आरोप सिद्ध नहीं हुए थे। इसी वजह से अदालत ने पिछली सुनवाई में उसे बरी कर दिया था। निकिता तोमर हत्याकांड मामले में 24 मार्च को फरीदाबाद कोर्ट ने आरोपियों को दोषी करार दिया था। खास बात ये है कि इस मामले में फैसला सुनाने वाले जज का ट्रांसफर भी कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक, हरियाणा सरकार ने अतिरिक्त जिला और सेशन जज सरताज बसवाना का ट्रांसफर रेवाड़ी कर दिया है, जो अभी तक फरीदाबाद कोर्ट में थे।
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कब हुई थी हत्या
निकिता तोमर ही हत्या बीते साल हुई थी। 26 अक्टूबर, 2020 को फरीदाबाद (Faridabad ) के बल्लभगढ़ में निकिता तोमर की कॉलेज के बाहर गोली मारकर हत्या की गई थी। तौसीफ ने पहले निकिता को जबरन गाड़ी में बिठाने की कोशिश की, लेकिन जब निकिता (Nikita Tomar) ने विरोध किया तो तौसीफ ने उसे गोली मार दी, जिससे निकिता की मौत हो गई। मामले में 55 गवाह पेश किए गए थे, जिसमें दो बचाव पक्ष की तरफ से थे। इस मामले का ट्रायल फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट में शुरू हुआ था। लंबी बहस के बाद 24 मार्च को अदालत (Faridabad Court) ने अपना फैसला सुनाया। सुनवाई शुरू होने के पंद्रह मिनट के भीतर ही अदालत ने तौसीफ और रेहान (Tausif-Rehan) को दोषी करार दे दिया था।