-
Advertisement
निकिता तोमर हत्याकांड : कोर्ट ने दो को ठहराया दोषी, एक आरोपी बरी; अब होगी सजा
Last Updated on March 24, 2021 by Deepak
फरीदाबाद। निकिता तोमर हत्याकांड (Nikita Tomar Murder) में आज अदालत ने आरोपी तौसीफ और रेहान को दोषी (Guilty) करार दे दिया है। हालांकि इस मामले में एक आरोपी को बरी भी किया गया है। मामले में आज अदालत (Court) ने तीन में से दो आरोपियों को दोषी घोषित करते हुए तीसरे आरोपी अजरुद्दीन को बरी कर दिया है। अजरुद्दीन पर तौसीफ और रेहान को हत्याकांड के लिए हथियार उपलब्ध कराने के आरोप लगाए गए। अब 26 मार्च को निकिता तोमर हत्याकांड के दोनों दोषियों की सजा पर अदालत में बहस होगी।
यह भी पढ़ें: कोरोना संक्रमित होने के बाद डॉक्टर की याददाश्त पर पड़ा असर, कर ली आत्महत्या
इस मामले में मृतका निकिता के पिता ने दोषियों के लिए फांसी (Capital Punishment) की मांग की है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अदालत (Court) सभी दोषियों को मौत की सजा ही दी जाएगी। आपको बता दें कि पूरा मामला 26 अक्टूबर 2020 है। दरअसल, हरियाणा (Haryana) के बल्लभगढ़ में निकिता तोमर की कॉलेज के बाहर गोली मारकर हत्या की गई थी। निकिता एग्जाम देकर लौट रही थी। इस दौरान तौसीफ ने पहले निकिता (Nikita Tomar) को गाड़ी में बिठाने के लिए खींचा। निकिता ने जब गाड़ी में बैठने से मना कर दिया तो तौसीफ ने उसे गोली मारी दी। इस दौरान रेहान भी तौसीफ के साथ में मौजूद था। आरोप था कि कि तौसीफ को अजरुद्दीन ने हथियार दिया था। हालांकि आज इस मामले में कोर्ट (Court) ने अजरूद्दीन को बरी कर दिया गया है। इस केस में 55 गवाह पेश किए गए थे। इनमें 2 गवाह बचाव पक्ष की तरफ से थे।
आपको बता दें कि पिछले साल 26 अक्टूबर को हुए निकिता हत्याकांड की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही है। इस पूरी घटना का वीडियो भी वायरल हुआ था। इस मामले में वीडियो की मदद से पुलिस ने हत्यारोपियों की गिरफ्तारी की थी। निकिता तोमर बीकॉम फाइनल ईयर की छात्रा थी। हत्याकांड का दोषी तौसीफ निकिता के साथ 12वीं क्लास तक पढ़ा था। उस पर आरोप था कि 2018 में भी उसने निकित का अपहरण किया था, लेकिन बाद में निकिता के परिवार ने समझौता होने के बाद शिकायत वापस ले ली थी।