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जनता को मिलेगी राहत, 25 किलो से ज्यादा दाल-चावल के पैकेट पर नहीं लगेगा GST
कई खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाई गई थी। अब ये वस्तुएं महंगे दामों पर बाजार में मिलेंगी। इसका विरोध भी शुरू हो गया था। इस संबंध में अब वित्त मंत्रालय ने स्पष्टीकरण जारी किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि 25 किलो से ज्यादा दाल-चावल के पैकेटों पर जीएसटी (GST) नहीं लगेगा। जबकि, इससे कम वजन वाले पैकेटों पर ही जीएसटी का प्रावधान रखा गया है।
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इस स्पष्टीकरण का व्यापारी वर्ग ने विरोध जताना शुरू कर दिया है और वे एकजुट होने लगे हैं। उन्होंने साफ किया है कि इससे उन्हें घाटा होने वाला है। आटा-दाल, अनाज जैसे खाद्य पदार्थ अब जीएसटी के दायरे में हैं। इसमें यह प्रावधान रहेगा कि 25 किलो से ज्यादा पैकिंग पर जीएसटी नहीं लगेगा। जबकि, इससे कम वाले वजन पर पांच फीसदी जीएसटी लगेगा। जीएसटी मात्र पैकेटबंदी पदार्थों पर ही लगेगी। दही, लस्सी जैसे पदार्थों के लिए यह सीमा 25 लीटर ही है।