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देर से ITR दाखिल करने पर नहीं लगेगा जुर्माना, जान लें ये नियम
वित्त वर्ष 2021-22 और एसेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की लास्ट डेट करीब आ रही है। कोई भी व्यक्ति अगर निर्धारित 31 जुलाई, 2022 तक आईटीआर दाखिल नहीं करता है तो इसके बाद उसको जुर्माना भरना पड़ेगा। हालांकि, कुछ मामलों में अंतिम तिथि के बाद भी बिना जुर्माना चुकाए आईटीआर (ITR) दाखिल की जा सकती है।
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बता दें कि इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भरने की शुरुआत 15 जून, 2022 से हो चुकी है। विशेषज्ञों के अनुसार, अगर किसी व्यक्ति की कुल सकल आय मूल छूट सीमा से ज्यादा नहीं है तो उसे देर से आईटीआर दाखिल करते समय जुर्माना नहीं देना होगा। ऐसे मामले में आयकर की धारा 234 एफ के तहत कोई विलंब शुल्क नहीं लगता है।
जानकारी के अनुसार, मूल टैक्स छूट सीमा का निर्धारण किसी शख्स द्वारा चुने गए टैक्स रिजीम पर निर्भर करता है। अगर कोई व्यक्ति नए टैक्स रिजीम का विकल्प चुनता है तो उसके लिए बेसिक छूट सीमा 2.5 लाख रुपए होगी। वहीं, अगर कोई व्यक्ति पुरानी टैक्स रिजीम को सेलेक्ट करता है तो 60 साल से कम उम्र वालों के लिए ये छूट 2.5 लाख रुपए है। जबकि, 60 साल या उससे अधिक और 80 साल से कम उम्र वालों की तीन लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री है और 80 साल से ज्यादा की उम्र वालों के लिए बेसिक छूट सीमा 5 लाख है।
गौरतलब है कि आईटीआर भरने की लास्ट डेट में अब कुछ ही दिन बाकी है। ऐसे में आईटीआर फाइल करने वालों की तादाद भी तेजी से बढ़ रही है। अब तक करीब 2.25 करोड़ लोग आईटीआर दाखिल कर चुके हैं। हालांकि, टैक्स रिटर्न दाखिल करने से जुड़े प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वेबसाइट दिन में कुछ बार ठीक चलती है और फिर स्लो हो जाती है।