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देश में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2022 है। ये आखिरी तारीख उन टैक्सपेयर्स (Tax Payers) पर लागू होती है, जिनके अकाउंट का ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। आईटीआर भरने वालों को कई तरह के फायदे मिलते हैं। आज हम आपको उन फायदों के बारे में बताएंगे।
वर्तमान आयकर कानूनों के अनुसार, व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवारों (एचयूएफ) को 31 जुलाई तक आईटीआर दाखिल करनी होगी। बता दें कि अगर वे 31 जुलाई के बाद इनकम टैक्स दाखिल करते हैं तो जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति की उम्र 60 साल से कम है और उसकी सालाना इनकम 2.5 रुपए है तो ऐसे लोगों को टैक्स नहीं देना होता है। हालांकि, अगर फिर भी ये लोग चाहें तो आईटीआर दाखिल कर सकते हैं।
बता दें कि आयकर फाइलिंग प्रक्रिया के लिए आपको आयकर रिटर्न दाखिल करते समय कोई दस्तावेज अपलोड करने की जरूरत नहीं होती है। हालांकि, निर्धारित अधिकारी के जरिए किसी भी पूछताछ के मामले में दस्तावेज और प्रमाण पत्र अपने पास होने चाहिए ताकि किसी भी कार्रवाई से बचा जा सके।
आईटीआर भरने वाले लोगों को लोन लेने में आसानी होती है। आईटीआर (ITR) की कॉपी को लोन लेने या क्रेडिट कार्ड के आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज माना जाता है। आईटीआर भरने वाले लोग टीडीएस भी क्लेम कर सकते हैं। आईटीआर भरने वाले लोगों के लिए वीजा आवेदन की प्रक्रिया भी आसान हो सकती है। आईटीआर आय का सबूत दिखाने और पहचान दिखाने के लिए काम आता है। कैपिटल गेन का नुकसान भी आईटीआर से कवर हो सकता है।
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