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गगल एयरपोर्ट: भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी, 60 दिन में दर्ज होंगी आपत्तियां
धर्मशाला। कांगड़ा जिले के गगल एयरपोर्ट (Gaggal Airport) के विस्तारीकरण के लिए प्रदेश सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी की गई है। ग्रामीण अब अपनी आपत्तियां लिखित रूप में 60 दिन के भीतर मिनी सचिवालय कांगड़ा (Kangra) में कमरा नंबर 214 में दर्ज करवा सकते हैं। इन आपत्तियों का 15 दिन के भीतर निपटारा भी सुनिश्चित किया जाएगा।
भू-अधिग्रहण की प्रक्रिया के लिए मंडलायुक्त कांगड़ा को आयुक्त, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी को प्रशासक तथा एसडीएम कांगड़ा को समाहर्ता नियुक्त किया गया है। उपायुक्त डॉ. निपुण जिंदल ने कहा कि कोई भी व्यक्ति समाहर्ता की पूर्व अनुमति के बिना अपनी पूरी या आंशिक भूमि का क्रय-विक्रय या नाम परिर्वतन नहीं कर सकता। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को पारदर्शिता के साथ पूर्ण करने क लिए अतिरिक्त कर्मचारी भी तैनात किए जाएंगे।
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पंचायत प्रतिनिधियों के साथ 21 को होगी बैठक
भूमि अधिग्रहण तथा पुनर्वास को लेकर पंचायत प्रतिनिधियों के साथ 21 जुलाई को प्रातः 11 बजे धर्मशाला में जिला परिषद के भवन में आवश्यक बैठक आयोजित की जाएगी। इसमें जिला प्रशासन द्वारा संबंधित आठ पंचायतों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तार से चर्चा की जाएगी। गगल एयरपोर्ट के विस्तारीकरण में आठ पंचायतों के 14 राजस्व गांवों की भूमि अधिग्रहित करना प्रस्तावित है। इनमें राजस्व गांव रच्छियालु, जुगेहड़, भड़ोल, कयोड़िया, बाग, बल्ला, बरसवालकड़, भेड़ी, ढुगियारी खास, गगल खास, झिकली इच्छी, मुगरहाद, सहौड़ा, सनौरा शामिल हैं।