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अब नए बिजली कनेक्शन लेना हुआ आसान, 15 दिन में नहीं मिला तो UPCL पर लगेगा जुर्माना
देहरादून। राज्य में बिजली उपभोगताओं के लिए अच्छी खबर है। अब बिजली का नया कनेक्शन 30 के बजाए 15 दिन के भीतर देना होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो ना सिर्फ यूपीसीएल (Uttarakhand Power Corporation Limited) पर जुर्माना लगेगा, बल्कि उपभोक्ता को अतिरिक्त समय का हर्जाना भी मिलेगा। वहीं, निर्माण कार्यों के लिए बिजली का कनेक्शन लेने को तत्काल का विकल्प दे दिया गया है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने विद्युत आपूर्ति संहिता-2020 लागू कर दिया है। इसके तहत जहां नई बिजली लाइन बिछाने की जरूरत न हो वहां, नए कनेक्शन देने की समय सीमा 30 दिन से घटाकर 15 दिन कर दी गई है। समय से बिजली कनेक्शन ना दिया तो यूपीसीएल के खिलाफ जुर्माना लगाने के साथ ही उपभोक्ता को उसकी प्रतिपूर्ति भी देनी होगी।
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वहीं, दस किलोवाट तक के अस्थायी बिजली कनेक्शन (Electricity connection) तत्काल सेवा के तहत एक दिन के भीतर जारी करने का विकल्प लागू कर दिया गया है। निर्माण कार्यों के लिए अस्थायी बिजली कनेक्शन लेने की अधिकतम समयसीमा खत्म कर दी गई है। पहले हर तीन माह में रिन्यू कराना होता था। यह कनेक्शन केवल तीन माह के लिए होता था। निर्माण कार्य के लिए 75 किलोवाट तक का अस्थायी बिजली कनेक्शन निर्माण पूरा होने के बाद स्थायी कनेक्शन में परिवर्तित करने का विकल्प दे दिया गया है। अभी तक अस्थायी कनेक्शन के लिए बिछी हुई लाइन को हटाकर दोबारा लाइन बिछाने का प्रावधान होता था।
बिजली का मीटर अधिक चल रहा हो तो इसकी टेस्टिंग का प्रावधान है। अब इसकी प्रक्रिया काफी मजबूत कर दी गई है। नए नियम के तहत मीटर टेस्टिंग की अवधि में संचालित सभी गतिविधियों की वीडियोग्राफी होगी। यानी मौके पर मीटर लगाने और उतारने से लेकर लैब की सभी गतिविधियों की वीडियोग्राफी होगी। मौके से मीटर उतारकर लैब तक पहुंचाने के लिए विशेष टेंपर प्रूफ सीलिंग किटबैग होगा। इसमें लेकर जाना होगा। इसके अलावा अब बिजली का कनेक्शन लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के बाद बिजली दफ्तर में आवेदन या दस्तावेज की हार्डकॉपी जमा करवाने का प्रावधान खत्म कर दिया गया है। किसी उपभोक्ता को अपने बिजली लोड में कमी या बढ़ोतरी करनी होगी तो इसमें विलंब करने पर भी यूपीसीएल पर जुर्माना लगाने के साथ ही उपभोक्ता को प्रतिपूर्ति का प्रावधान कर दिया गया है।