-
Advertisement
New Rules Of RBI : आपके क्रेडिट-डेबिट कार्ड का कोई नहीं रख पाएगा अब डेटा,समझे कैसे होगा
Credit-Debit Card Data: अगर आप भी क्रेडिट और डेबिट कार्ड (Credit-Debit Card) यूजर हैं तो यह खबर आपके लिए है। अब आने वाले दिनों में क्रेडिट-डेबिट कार्ड का इस्तेमाल और ज्यादा सुरक्षित होने वाला है। RBI की तैयारी है कि पेमेंट एग्रीगेटर कंपनियां ग्राहकों के क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से जुड़ा डेटा, सूचनाएं स्टोर (Data Store) नहीं कर पाएं। इसके लिए RBI ने ड्राफ्ट सर्कुलर जारी किया है। इसमें कहा गया है कि क्रेडिट-डेबिट कार्ड के डेटा को स्टोर करने से जुड़े नए नियम साल 2025 में लागू किए जाएंगे।
केवल इनके पास ही रहेगा डेटा
नए ड्राफ्ट रूल्स के अनुसार, पेमेंट एग्रीगेटर कंपनियों (Payment Aggregator Companies) को 1 अगस्त 2025 से डेबिट-क्रेडिट कार्ड का फाइल डेटा (COF) को अपने पास स्टोर करने की अनुमति नहीं होगी। केवल कार्ड जारी करने वाले और कार्ड नेटवर्क देने वाले के पास कार्ड की जानकारियां रह सकती हैं। यही नहीं पेमेंट एग्रीगेटर कंपनियों को पहले से स्टोर किए गए डेटा को भी हटाना होगा। कंपनियां केवल कार्ड नंबर के आखिरी चार अंक या कार्ड होल्डर का नाम ही अपने पास सेव कर सकती हैं।
यह भी पढ़े:विदेशी ऐप को टक्कर देने की तैयारी,UPI Payment पर सरकार का नया प्लान
अभी फाइनल नहीं हुआ ये नियम
वहीं, अभी ये नियम फाइनल नहीं हुआ है। RBI ने इन नियमों को अंतिम रूप प्रदान नहीं किया है। अब विभिन्न पक्षों को RBI की तरफ से मौका दिया जाएगा ताकि वे इस नियम पर अपने सुझाव दें। सभी के सुझावों के बाद ही RBI द्वारा इन नियमों को फाइनल किया जाएगा।