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हिमाचल: सड़क हादसे में एक की मौत, नशा तस्कर को 7 साल की जेल
नाहन। सिरमौर जिला के श्री रेणुका जी थाना के अंतर्गत देर रात एक कार दुर्घटनाग्रस्त (Accident) हो गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति ने आज उपचार के दौरान नाहन मेडिकल कॉलेज (Nahan Medical College) में दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हादसा देर रात करीब साढ़े 10 बजे पेश आया। पुलिस के मुताबिक जगपाल निवासी गांव चाढ़ना तहसील ददाहू ने पुलिस थाना श्री रेणुका जी में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि बीती देर रात करीब साढ़े 10 बजे किसी व्यक्ति ने फोन पर सूचना दी कि चाढ़ना गांव के साथ एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई।
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सूचना के आधार पर जगपाल व उसका भाई मौके पर पहुंचे, तो देखा कि सड़क से नीचे खाला में एक कार दुर्घटनाग्रस्त (Accident) हुई थी और कार के साथ कपिल नामक स्थानीय निवासी घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। पुलिस के मुताबिक घायल को प्राथमिक उपचार के लिए तुरंत ददाहू अस्पताल पहुंचाया गया। यहां से हालत गंभीर होने के बाद उसे प्राथमिक उपचार के लिए नाहन मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मामले की पुष्टि जिला के एसपी ओमापति जमवाल ने की है। उन्होंने बताया कि उक्त दुर्घटना के संबंध में पुलिस थाना श्री रेणुका जी में धारा 279 व 304 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आगामी जांच की जा रही है।
अदालत ने दोषी को सुनाई 7 साल की सजा
जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. अवीरा वासु की अदालत (Court) ने आज सोमवार को अशोक कुमार शर्मा पुत्र करनैल सिंह निवासी लबाणा तहसील जगाधरी जिला यमुनानगर हरियाणा को नशीले पदार्थ रखने के जुर्म में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 के तहत दोषी करार दिया है। अदालत ने इस मामले में दोषी को 7 साल व 25 हजार जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। सरकार की तरफ से मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी एकलव्य ने की।
मामले की जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी एकलव्य ने बताया कि यह मामला 7 अगस्त, 2012 का है। इस दिन पांवटा साहिब पुलिस टीम ने अशोक के बैग की तलाशी में कुल 1000 कैप्सूल स्पेस्मो प्रोक्सिवॉन बरामद किए थे। आरोपी इस बारे कोई भी लाइसेंस व परमिट पेश नहीं कर सका। इस पर पुलिस टीम ने आरोपी अशोक कुमार के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। मामले में अदालत में चालान पेश किया गया। इसी मामले में अदालत ने आज उक्त आरोपी को दोषी करार देते हुए उपरोक्त सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में कुल 14 गवाह पेश किए गए।
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