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Big Breaking: ओपीएस का फायदा इन कर्मियों को भी बराबर मिलेगा-सरकार को मिले निर्देश
Last Updated on January 15, 2023 by saroj patrwal
अर्धसैनिक बलों के सभी कर्मियों सहित (Army) सेना, नौसेना व वायुसेना कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी की बात सामने आई है। दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) की एक खंडपीठ ने केंद्र सरकार का अर्धसैनिक बलों (Paramilitary Forces) के सभी कर्मियों सहित सेना,नौसेना व वायुसेना कर्मियों (Air Force personnel) के लिए पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस के लाभों का विस्तार (Benefits of the Old Pension Scheme) करने का निर्देश दिया है। ये निर्देश न्यायमूर्ति सुरेश कांत और न्यायमूर्ति नीना कृष्ण बंसल की पीठ के फैसले का हिस्सा है। इसमें कहा गया था कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल केंद्र सरकार (Central Government) के सशस्त्र बलों का हिस्सा है और उन्हें उनके समान लाभ दिए जाने चाहिए।
दिल्ली हाईकोर्ट 82 याचिकाओं के एक बेंच पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें (CRPF) सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ और आईटीबीपी कर्मियों (ITBP personnel) को ओपीएस लाभ से इनकार करने वाले आदेशों को रद्द करने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि 22 दिसंबर 2003 को गृह मंत्रालय ने पहली जनवरी 2004 से प्रभावी नई पेंशन योजना (New Pension Scheme) के कार्यान्वयन के लिए एक अधिसूचना जारी की थी। ओपीएस का लाभ उन अर्धसैनिक कर्मियों को दिया गया जिनकी भर्ती प्रक्रिया तो 31 दिसंबर, 2003 तक पूरी हो गई थी लेकिन वो लोग पहली जनवरी के बाद बल में शामिल हुए थे। कोर्ट ने कहा कि नई अंशदायी पेंशन योजना (NPS) के लिए 2003 की अधिसूचना में उल्लेख किया गया है कि पहली जनवरी 2004 से केंद्र सरकार की सेवा में सभी नई भर्तियों के लिए प्रणाली अनिवार्य होगी।
अब दिल्ली हाईकोर्ट की बेंच ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 246 में भारतीय संघ के सशस्त्र बलों (Armed Forces) की परिकल्पना की गई है, जिसमें नौसेना, सैन्य और वायु सेना, संघ के किसी भी अन्य सशस्त्र बल और इसलिए सीएपीएफ के कर्मी समान ओपीएस (OPS) लाभ के पात्र हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र को आठ हफ्ते के अंदर जरूरी आदेश जारी करने का भी आदेश दिया है। यानी ओपीएस के लाभ (CCS Pension Rules) सीसीएस पेंशन नियम, 1972 के अनुसार सीएपीएफ कर्मियों पर लागू होंगे।